भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि 11 अगस्त (सोमवार) से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कोर्ट मास्टर को इस संबंध में एक नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, "नोटिस निकाल देना चाहिए कि 'वरिष्ठ वकील द्वारा उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी'। सोमवार से किसी भी नामित वरिष्ठ वकील को मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कनिष्ठ वकीलों को ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"
न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष एक मामले का उल्लेख किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए यह बहुत बड़ी माँग है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा किसी भी मामले का उल्लेख न किया जाए।"
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Senior Advocates not allowed to mention matters in Supreme Court from August 11: CJI BR Gavai