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शाही जामा मस्जिद-कल्कि मंदिर विवाद: यूपी कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया

हिंदू वादीगण का दावा है कि इस स्थल पर मूलतः एक प्राचीन मंदिर था जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित था।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश के संभल की एक सिविल अदालत ने 19 नवंबर को एक एडवोकेट कमिश्नर को संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश अधिवक्ता हरि शंकर जैन और सात अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह ने रमेश राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो सर्वे करेंगे और 29 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करेंगे।

आदेश में कहा गया है, "यदि न्यायालय के समक्ष (प्रश्नाधीन स्थल पर) स्थिति के बारे में रिपोर्ट आती है, तो न्यायालय के लिए मामले का निर्णय करना आसान हो सकता है। इसलिए न्याय के हित में, आवेदन 8सी को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि सर्वेक्षण के समय नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को पूरी कार्यवाही की मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करानी चाहिए... अधिवक्ता आयुक्त को आवेदन 8सी के आलोक में घटना की रिपोर्ट तैयार करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इसे निर्धारित तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।"

कथित तौर पर प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर निर्मित मस्जिद को संभल जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है।

हालांकि, हिंदू वादी तर्क देते हैं कि इस स्थल पर मूल रूप से भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित एक प्राचीन मंदिर था।

वादी ने दावा किया है कि जामा मस्जिद की देखभाल करने वाली समिति द्वारा इस स्थल का जबरन और गैरकानूनी तरीके से उपयोग किया जा रहा है।

वादी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार, बाबर ने 1529 में हरि हरि मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर उसे मस्जिद में बदल दिया था।

वादी पक्ष ने कहा कि उन्हें मस्जिद में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 18 के तहत आवश्यक सार्वजनिक प्रवेश की सुविधा प्रदान करने में विफल रहा है। अपने मुकदमे में, वादी पक्ष ने यह भी बताया कि मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3(3) के तहत संरक्षित एक स्मारक है।

[आदेश पढ़ें]

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