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"बेशर्मी": पेंशन योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार से नाराज़

न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को उसके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि वह अदालत के समक्ष अपने वकील द्वारा दिए गए बयानों से बाध्य नहीं है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को न्यायालय के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

न्यायालय पंजाब निजी तौर पर प्रबंधित सहायता प्राप्त महाविद्यालय पेंशन योजना, 1996 का लाभ कुछ कर्मचारियों को दिए जाने की मांग करने वाले मामले की सुनवाई कर रहा था।

सरकार ने इस योजना को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर दिया था, लेकिन बाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष यह वचन दिया कि इस योजना का लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाएगा।

शीर्ष न्यायालय ने पिछले आदेश में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की उपस्थिति मांगी थी। आज, पीठ ने टिप्पणी की कि न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "श्री सिन्हा, क्या यह सही नहीं है कि आपने बार-बार न्यायालय को वचन दिया और प्रस्तुत किए गए कथनों को देखें। वचन मेरे कार्यपालिका द्वारा दिया गया है, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। यह किस प्रकार का कथन है? अब हम अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे..."

Justice Abhay S Oka and Justice Ujjal Bhuyan

कोर्ट ने आगे कहा,

"अब आप हमें बताइए, हम आपको विकल्प देंगे कि किसके खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया जाए। बार-बार अंडरटेकिंग दी जा रही है, पिछले हलफनामे में गलत बयान दिए जा रहे हैं। आप हमें बताइए कि यह आपको जारी किया जाना चाहिए या आप किसी अधिकारी का नाम बताइए, हम उसे जारी कर देंगे..."

KAP Sinha

सिन्हा ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उसका आदेश पर्याप्त रूप से स्पष्ट था।

न्यायालय ने चेतावनी दी कि भविष्य में पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के मौखिक बयान दर्ज न किए जाएं।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "इसके बाद जहां तक ​​इस राज्य का सवाल है, हम किसी भी वकील का बयान दर्ज नहीं करेंगे। जब भी बार में कोई बयान दिया जाएगा, हम वकील से अधिकारी का हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे।"

Gurminder Singh, Senior Advocate

पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) गुरमिंदर सिंह ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। हालांकि, न्यायालय ने मुख्य सचिव को सीधे संबोधित किया और पूछा कि क्या वह वकील के बयानों को नकारते हुए बयान को उचित ठहरा रहे हैं।

"हम अवमानना ​​जारी करेंगे। फिर पहले हम अवमानना ​​से निपटेंगे, अधिकारियों को जेल जाने देंगे और उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। यह क्या हो रहा है? श्री सिन्हा, क्या आप इसे उचित ठहरा रहे हैं? कि एजी द्वारा दिए गए बयान कार्यपालिका द्वारा दिए गए हैं, न कि राज्य द्वारा?"

सिन्हा ने जवाब दिया कि वह न्यायालय से सहमत हैं। हालांकि, न्यायालय ने उनसे यह उत्तर देने के लिए कहा कि क्या याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको इसका सीधा जवाब देना चाहिए। या तो हाँ या नहीं। आप लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। हाँ या नहीं में जवाब दें!"

सिन्हा ने कहा कि वे विधानमंडल के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते। हालांकि, न्यायालय ने नरमी बरतने से इनकार कर दिया।

"श्री सिन्हा, हमें बताइए कि आप उन्हें लाभ दे रहे हैं या नहीं। हम दो में से एक उत्तर चाहते हैं। यदि आप नहीं कहते हैं तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे। तो आप उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं?"

इसके बाद न्यायालय ने अपना प्रश्न दोहराया और सिन्हा से 'हां या नहीं' का उत्तर मांगा, लेकिन सिन्हा ने सीधा उत्तर देने से इनकार कर दिया।

पंजाब के महाधिवक्ता ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन न्यायालय ने कहा,

"हमने केएपी सिन्हा से सवाल पूछा है, आपसे नहीं।"

आखिरकार, जब पीठ ने जवाब लिखना शुरू किया, तो सिन्हा ने कहा कि वह न्यायालय के आदेश के अनुसार ही चलेंगे। हालांकि, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि सिन्हा को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है।

न्यायालय ने टिप्पणी की, "आपको हां या नहीं में जवाब देना होगा, फिर हम विचार करेंगे कि क्या कार्रवाई की जाएगी।"

इस दौरान न्यायालय ने सिन्हा द्वारा हाथ से कुछ इशारे करने पर आपत्ति जताई। इसके बाद पंजाब के महाधिवक्ता ने इसके लिए माफी मांगी।

उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करने की भी मांग की और इस मुद्दे को हल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया।

इस आदेश में कहा गया, "सबसे पहले हम पंजाब के लोक शिक्षण विभाग (कॉलेज) के उप निदेशक सुरिंदर कौल को नोटिस जारी करते हैं कि वे कारण बताएं कि इस न्यायालय के समक्ष झूठा हलफनामा देने के लिए कानून के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।"

न्यायालय ने सिन्हा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया क्योंकि उसने अपने वकील के बयानों को खारिज करने वाले सरकारी सबमिशन पर अपना आश्चर्य दर्ज किया।

इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत भी पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए।

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