बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनकी आवासीय संपत्ति की अनंतिम कुर्की के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है।
नोटिस में उन्हें नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के बाद पुणे में पवना बांध के पास स्थित अपने बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया है।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की पीठ 10 अक्टूबर, गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।
यह मामला 2018 का है जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में अमित भारद्वाज की जांच शुरू की थी। न तो शेट्टी और न ही कुंद्रा को अनुसूचित अपराध या प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
हालांकि, अप्रैल 2024 में, दंपति को ईडी द्वारा एक नोटिस दिया गया था, जिसमें उनके आवास सहित उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया था, जिसे कुंद्रा के पिता ने 2009 में खरीदा था।
शेट्टी और कुंद्रा ने दावा किया है कि वे पूरी जांच के दौरान सहयोग करते रहे हैं, कुंद्रा व्यक्तिगत रूप से कई समन में उपस्थित हुए और शेट्टी ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा किए।
उन्होंने कहा कि उनके सहयोग के बावजूद, ईडी ने 18 सितंबर, 2024 को उनकी संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की पुष्टि की, जो मुकदमे के समापन तक प्रभावी रहेगी।
पीएमएलए के तहत, दंपति के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पुष्टि आदेश को चुनौती देने के लिए 45 दिन थे।
हालांकि, 3 अक्टूबर, 2024 को उन्हें 27 सितंबर, 2024 की तारीख वाला बेदखली नोटिस दिया गया, जिसमें उनसे अपना आवास खाली करने की मांग की गई।
दंपति ने तर्क दिया है कि बेदखली नोटिस मनमाना और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है, उनका दावा है कि ईडी प्रभावी रूप से पुष्टि आदेश को चुनौती देने के उनके अधिकार को कम कर रहा है।
उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है, जो ऐसी परिस्थितियों में दोषसिद्धि से पहले बेदखली पर रोक लगाता है।
यह याचिका अधिवक्ता प्रशांत पाटिल, स्वप्निल अम्बुरे, निदा खान और पूर्वा जोशी के माध्यम से दायर की गई है।
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Shilpa Shetty, Raj Kundra move Bombay High Court against eviction notice by ED