Siddique Kappan with Supreme Court 
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[सिद्दीकी कप्पन जमानत याचिका] सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य को नोटिस जारी किया; कहा 9 सितंबर को मामले का फैसला करेंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 5 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर मामले में जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। [सिद्धिक कप्पन बनाम उत्तर प्रदेश]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 5 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

प्रासंगिक रूप से, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मामले का फैसला करेगा और 9 सितंबर को इसका निपटारा करेगा।

कोर्ट ने आदेश दिया, "नोटिस जारी। 9 सितंबर, 2022 को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्द करें। यूपी के स्थायी वकील ने नोटिस स्वीकार किया। 5 सितंबर तक जवाब और 3 दिनों में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाना है। मामले का निस्तारण 9 सितंबर को किया जाएगा।"

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूएपीए के तहत बुक किए गए कप्पन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने 2 अगस्त को उसकी जमानत खारिज कर दी थी।

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[Siddique Kappan bail plea] Supreme Court issues notice to State of UP; says will decide case on September 9