Madhya Pradesh HC Jabalpur bench 
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सीधी पेशाब मामला: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एनएसए हिरासत के खिलाफ आरोपी की पत्नी की याचिका खारिज की

आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रवेश शुक्ला को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस एक कृत्य से उन्होंने राज्य में शांति को खतरा पैदा कर दिया है।

Bar & Bench

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीधी पेशाब मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत प्रवेश शुक्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। [कंचन शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।

एक वायरल वीडियो के मद्देनजर गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रवेश शुक्ला की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें एक आदिवासी व्यक्ति दशमत रावत पर पेशाब करते हुए दिखाया गया था।

हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रवेश शुक्ला ने अपने इस एक कृत्य से राज्य में शांति व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। इसलिए, मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने एनएसए के तहत शुक्ला की हिरासत को रद्द करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, "बंदी के मात्र एक कृत्य से राज्य में अमन-चैन को खतरा पैदा हो गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एनएसए लागू किया गया है।"

न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश की गई है कि शुक्ला के कृत्य से पूरे मध्य प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी।

स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी और राज्य में कानून और व्यवस्था की गिरावट को रोकने के लिए राज्य द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने थे, अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने से पहले आगे कहा।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कंचन शुक्ला (प्रवेश शुक्ला की पत्नी) ने दावा किया कि उनके पति को राजनीतिक प्रभाव के कारण हिरासत में लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पति को हिरासत में लेने के लिए कड़े एनएसए के प्रावधानों को लागू करने के लिए कलेक्टर को 'निर्देशित' किया।

उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि हिरासत आदेश में उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके लिए परवेश को हिरासत में रखा जाएगा, न ही यह उसकी हिरासत के लिए कोई विशेष तर्क प्रदान करता है।

याचिका में कहा गया था, ''हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता और यह उसके परिवार के लिए उचित नहीं होगा।''

उच्च न्यायालय ने जुलाई में याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और बाद में 22 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट ने अब यह निष्कर्ष निकालने के बाद याचिका खारिज कर दी है कि एनएसए हिरासत में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

कोर्ट ने कहा, "अधिकारियों द्वारा कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अधिकारियों द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि शामिल तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है।"

[आदेश पढ़ें]

Kanchan_Shukla_v__State_of_MP.pdf
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