Chandrababu Naidu and Supreme Court
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कौशल विकास घोटाला: आंध्रप्रदेश ने एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Bar & Bench

आंध्र प्रदेश सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सरकार ने दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों की गहराई से जांच की और निष्कर्ष दिए जो न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत थे, बल्कि नायडू के खिलाफ मुकदमे को प्रभावित करने की भी संभावना है।

राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा, "यह ध्यान रखना उचित है कि जमानत आदेशों में सबूतों के विस्तृत विस्तार की प्रथा को इस माननीय न्यायालय द्वारा बार-बार खारिज किया गया है।"

इससे एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने मामले में नायडू की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। इससे पहले, अदालत ने 31 अक्टूबर के एक आदेश में चिकित्सा आधार पर नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

नायडू के खिलाफ जांच में आरोप लगाया गया है कि कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी बिलों के माध्यम से विभिन्न मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया था, जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं था।

नायडू को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 10 सितंबर को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नायडू के खिलाफ कथित कृत्यों को नेक नीयत और मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, कथित अपराधों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं था।

नायडू के इस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए सुरक्षित रख ली है।

इस बीच, उच्च न्यायालय ने कल इस मामले में नायडू की जमानत याचिका स्वीकार कर ली , जिससे शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील हुई।

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