Air Pollution 
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स्मॉग टावर अप्रभावी, दिल्ली प्रदूषण से निपटने के लिए 40 हजार टावरों की जरूरत होगी: प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एनजीटी से कहा

DPCC ने बॉम्बे और दिल्ली मे IIT की रिपोर्टो के परिणामों को स्वीकार और वायु प्रदूषण नियंत्रण के बारे मे तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए पहले से खड़े टावरो को संग्रहालय के रूप मे उपयोग का सुझाव दिया

Bar & Bench

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावरों का उपयोग कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है।

डीपीसीसी ने बॉम्बे और दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि 100 मीटर के दायरे में, एक स्मॉग टॉवर केवल 17 प्रतिशत तक प्रदूषण कम कर सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने कहा कि पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए लगभग 40,000 ऐसे टावरों की आवश्यकता होगी।

इन निष्कर्षों को देखते हुए, समिति ने आईआईटी के अध्ययन के परिणामों को स्वीकार करने और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए पहले से खड़े टावरों को संग्रहालय के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया है।

डीपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है, "यदि 100 मीटर के दायरे में 17% की कमी को अनुकूल माना जाए तो दिल्ली को अपने भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए 40,000 से अधिक ऐसे टावरों की आवश्यकता है। यह एक व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता है और प्रयोग के परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए और पहले से ही स्थापित स्मॉग टॉवर का उपयोग संग्रहालय के रूप में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए किया जा सकता है।"

यह बयान राजधानी शहर में वायु प्रदूषण पर दिल्ली में एनजीटी की प्रधान पीठ द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही के जवाब में दायर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में दिया गया था।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की एक समिति इस मामले की सुनवाई कर रही है, जो दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर समाचार रिपोर्टों के मद्देनजर शुरू की गई थी।

एक समाचार रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कनॉट प्लेस और आनंद विहार में स्थापित दो स्मॉग टावरों में से, आनंद विहार में एक चालू नहीं था।

डीपीसीसी ने कहा कि दोनों स्मॉग टॉवर कुशल नहीं हैं, जैसा कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए दो साल के अध्ययन से संकेत मिलता है।

डीपीसीसी ने कहा कि इसके बावजूद, 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आनंद विहार में टावर चालू कर दिया गया।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक टावर की पूंजीगत लागत ₹25 करोड़ है, जिसकी आवर्ती लागत ₹10 से 15 लाख प्रति माह है। इसलिए, DPCC ने निष्कर्ष निकाला है कि स्मॉग टावरों का उपयोग उचित नहीं है।

डीपीसीसी ने कहा, "दोनों टावर प्रयोग के लिए थे और प्रयोग के नतीजे सार्वजनिक धन से भारी खर्च करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं हैं।"

मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.

8 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान, एनजीटी ने एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया था जिसमें संकेत दिया गया था कि अक्टूबर 2023 में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता "बहुत खराब" थी, खासकर महीने के अंत में।

ट्रिब्यूनल ने तब संबंधित अधिकारियों (डीपीसीसी सहित) को नई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था क्योंकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अभी तक "वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है"।

[8 नवंबर का आदेश पढ़ें]

NGT_Order___Delhi_Air_Pollution___November_8__2023.pdf
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Smog towers inefficient, will need 40k towers to tackle Delhi Pollution: Pollution Control Committee to NGT