Indian Soldiers Image for representative purpose
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सैनिक युद्ध में हैं और आप आराम करना चाहते हैं? वकीलों के "नो वर्क डे" पी एंड एच हाईकोर्ट

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बार एसोसिएशन ने आज "कार्य निषेध दिवस" ​​मनाने का निर्णय लिया है।

Bar & Bench

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर आज न्यायिक कार्य स्थगित करने के उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के निर्णय पर अपनी आपत्ति व्यक्त की।

बार एसोसिएशन ने कल रात युद्ध जैसी स्थिति के बढ़ने को देखते हुए "नो वर्क डे" मनाने का फैसला किया था और कोर्ट से कोई भी विपरीत आदेश पारित न करने को कहा था। आज वकीलों की अनुपस्थिति के कारण हाईकोर्ट को अधिकांश मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागू ने कहा,

"नो वर्क कॉल" थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने आपके अध्यक्ष [बार एसोसिएशन] से अपनी चिंता व्यक्त की कि जब सेनाएं लड़ाई लड़ रही हैं, तो आप घर पर बैठकर आराम कर रहे होंगे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।"

Justice Sheel Nagu

न्यायमूर्ति नागू ने यह टिप्पणी पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए एक वकील द्वारा मामले में पेश होने वाले वरिष्ठ वकील की अनुपस्थिति के कारण मामले को स्थगित करने की मांग के बाद की।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि संस्थाओं को काम करना जारी रखना होगा।

न्यायमूर्ति नागू ने कहा, "हमें भी काम करना होगा...नहीं तो देश की पूरी व्यवस्था ठप्प हो जाएगी।"

वकील ने जवाब दिया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने भी काम न करने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा, "आज सुबह करीब 11 बजे पंचकूला में सायरन बजने लगे। कुछ हद तक आवाजाही कम हो गई है।"

इस पर न्यायालय ने कहा कि वकील घर से काम कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति नागू ने कहा, "हमारे पास मंच है। हर कोई घर पर बैठकर एक-दूसरे से जुड़ा रह सकता है।"

जल-बंटवारे विवाद मामले के महत्व को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले पर शाम 4 बजे सुनवाई करेगा। यह मामला न्यायमूर्ति नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल के समक्ष सूचीबद्ध है।

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