सोनीपत की एक अदालत ने मंगलवार को अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर उनके फेसबुक पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
महमूदाबाद को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
आज उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट आज़ाद सिंह के समक्ष पेश किया गया। रिमांड सुनवाई में मौजूद सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने सात दिन की और हिरासत मांगी।
हालांकि, न्यायाधीश ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस घटनाक्रम की पुष्टि उनके वकील कपिल देव बालियान ने बार एंड बेंच को दी।
इस सप्ताह उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। उनकी गिरफ्तारी के बाद काफी विरोध हुआ और कई लोगों ने पुलिस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया।
ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सीमा पार सैन्य प्रतिक्रिया को दिया गया नाम है।
फेसबुक पोस्ट में महमूदाबाद ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया है कि, "अगर तुम अपनी आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटोगे तो हम निपट लेंगे!"
उन्होंने आँख मूंदकर युद्ध की वकालत करने वालों की भी आलोचना की थी, उन्होंने कहा था,
"दोनों पक्षों के लिए नागरिक जीवन का नुकसान दुखद है और यही मुख्य कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो बिना सोचे-समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा, संघर्ष क्षेत्र में रहना या जाना तो दूर की बात है..."
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों से भी कहा कि वे भीड़ द्वारा हत्या और संपत्तियों के मनमाने ढंग से ध्वस्त किए जाने के पीड़ितों के लिए भी आवाज उठाएं।
इसके बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग ने महमूदाबाद को तलब किया।
आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने दावा किया है कि यह टिप्पणी “कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह सहित वर्दीधारी महिलाओं का अपमान करने और भारतीय सशस्त्र बलों में पेशेवर अधिकारियों के रूप में उनकी भूमिका को कमतर आंकने” के बराबर है।
X पर पोस्ट किए गए एक सार्वजनिक बयान में महमूदाबाद ने जवाब में कहा कि उनकी टिप्पणियों में महिलाओं के प्रति दूर-दूर तक कोई द्वेष नहीं था।
हालांकि, भाटिया के दावे के बाद महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के महासचिव और जठेरी गांव के सरपंच योगेश जठेरी की शिकायत पर उसके खिलाफ दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है। दूसरे मामले में महमूदाबाद पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।
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Sonepat court sends Ashoka University prof Ali Khan Mahmudabad to judicial custody