Sonu Nigam & Karnataka HC  
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सोनू निगम ने कन्नड़ लोगों का अपमान करने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

निगम ने यह टिप्पणी तब की जब बेंगलुरू में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान कुछ श्रोताओं ने उनसे कन्नड़ में गाने के लिए कहा।

Bar & Bench

गायक सोनू निगम ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिछले महीने एक संगीत समारोह के दौरान कन्नड़ समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

यह मामला न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने मामले की सुनवाई किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर दी।

Justice Shivashankar Amarannavar

निगम के खिलाफ मामला अप्रैल में ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई घटना से जुड़ा है। संगीत कार्यक्रम के दौरान, कुछ दर्शकों ने निगम से कन्नड़ में गाने के लिए कहा। निगम ने कथित तौर पर ऐसा करने से मना कर दिया और अनुरोध करने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह कन्नड़ लोगों से प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत सम्मान रखते हैं। हालांकि, उन्होंने कन्नड़ गाने गाने के अनुरोध के लहजे पर आपत्ति जताई और इस तरह के व्यवहार और पहलगाम आतंकी हमले के बीच संबंध जोड़ते हुए कहा,

"यही कारण है कि पहलगाम हुआ।"

यह टिप्पणी वायरल हो गई और 2 मई को कर्नाटक रक्षण वेदिके (नारायण गौड़ा गुट) नामक कन्नड़ समर्थक संगठन के बैंगलोर सिटी जिला इकाई के अध्यक्ष टीए धर्मराज ने निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

3 मई को अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (1) (शांति भंग करने के लिए अपमान) और 353 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

इस बीच, निगम ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए बयान जारी किए।

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Sonu Nigam moves Karnataka High Court to quash case accusing him of insulting Kannadigas