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विशेष अदालत ने यौन शोषण मामले में एचडी रेवन्ना को जमानत दी

Bar & Bench

बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को कर्नाटक विधानसभा के सदस्य (एमएलए) एचडी रेवन्ना को उनके और उनके बेटे, लोकसभा सदस्य प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण मामले में जमानत दे दी।

बेंगलुरु में विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश जे प्रीथ ने इस शर्त पर जमानत याचिका स्वीकार कर ली कि एचडी रेवन्ना दो जमानतदारों के साथ ₹5 लाख का निजी बांड भरेंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सोशल मीडिया पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2,900 से अधिक वीडियो प्रसारित होने के बाद सामने आए थे।

28 अप्रैल को, प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) 354 डी (पीछा करना) 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत हसन जिले के होलेनारासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

पीड़ितों में से एक की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी बीके सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच कर रही है।

इसके बाद उपजे आक्रोश और राजनीतिक तूफान के बीच, कहा जाता है कि प्रज्वल रेवन्ना राज्य में 26 अप्रैल के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद जर्मनी भाग गए थे।

रेवन्ना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश पेश हुए।

अतिरिक्त विशेष सरकारी अभियोजक अशोक नाइक और जयना कोठारी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।

एचडी रेवन्ना को हाल ही में उनके बेटे के खिलाफ यौन शोषण के आरोप से जुड़े अपहरण मामले में जमानत दी गई थी।

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Special court grants HD Revanna bail in sexual abuse case