Patna High Court  
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राज्य अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट ने MP पप्पू यादव की सुरक्षा घटाने का फ़ैसला रद्द कर दिया

कोर्ट ने माना कि कारणों की कमी और सही प्रोसेस का पालन न करने की वजह से सिक्योरिटी डाउनग्रेड करने का फैसला सही नहीं है।

Bar & Bench

पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में लोकसभा सदस्य (एमपी) राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, के सुरक्षा कवर को कम करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। [राजेश रंजन @ पप्पू यादव बनाम भारत संघ और अन्य]

14 मई के ऑर्डर में, जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार सरकार का कदम मनमाना था और बिना सही प्रोसेस के लिया गया था।

यादव, बिहार के एक जाने-माने पॉलिटिकल आदमी हैं और पूर्णिया सीट से MP हैं। उन्होंने 2015 में जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) बनाई थी और मार्च 2024 में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया था।

यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और छोटू यादव गैंग जैसे क्रिमिनल गैंग से लगातार मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए कोर्ट में अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। पिटीशन फाइल करते समय, उन्हें ‘Y’ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चला कि अगस्त 2025 में उनका कवर ‘Y+’ तक अपग्रेड किया गया था, लेकिन सितंबर 2025 में इसे फिर से घटाकर ‘Y’ कर दिया गया।

जिस तरह से उनकी सुरक्षा कम करने का फैसला लिया गया, उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा,

“एग्जीक्यूटिव फैसले कानून के मुताबिक सही प्रोसेस का पालन करते हुए लिए जाने चाहिए, न कि राज्य के अधिकारियों की मनमानी के हिसाब से।”

Justice Jitendra Kumar (Patna High Court)

‘Y’ कैटेगरी की सिक्योरिटी में आम तौर पर हथियारबंद लोगों की लिमिटेड तैनाती होती है, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर समेत लगभग 8 से 11 सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। जबकि ‘Y+’ एक हायर टियर सिक्योरिटी है, जिसमें एक बड़ी टीम और 24 घंटे सख्त सुरक्षा इंतज़ाम होते हैं।

यह क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा किए गए थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट पर आधारित है।

कोर्ट ने पाया कि यादव की सिक्योरिटी कम करने के फैसले के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे पता चले कि खतरा कम हो गया है। उसने कहा कि डाउनग्रेड मुख्य रूप से पूर्णिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस की एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें सिर्फ़ यह कहा गया था कि कोई फॉर्मल शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि खतरा कम हो गया है या अब नहीं है।

कोर्ट ने माना कि राज्य के फैसले में कोई कारण न होने के कारण यह टिकने लायक नहीं है।

कोर्ट ने कहा, “कारण बताना कोई खाली फॉर्मैलिटी नहीं है, यह मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षा है और फैसले लेने में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पक्का करता है। कारणों की कमी इसे बेकार बना देती है और यह पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि ज़रूरी बातों पर ठीक से विचार किया गया था या नहीं।”

कोर्ट ने गंभीर प्रोसेस में हुई गलतियों पर भी ध्यान दिलाया, यह देखते हुए कि यादव की सिक्योरिटी कम करने से पहले उनसे कोई इनपुट नहीं मांगा गया था, न ही उन्हें फैसले के बारे में बताया गया था।

इसने आगे कहा कि फैसला लेने से पहले दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों से कोई इनपुट नहीं लिया गया था।

कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की अहमियत पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा,

“हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। संविधान और उसके तहत बने कानून की सुप्रीमेसी है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल और कानून का ड्यू प्रोसेस हमारे लीगल सिस्टम का ज़रूरी हिस्सा हैं... किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना उसके खिलाफ कोई भेदभाव वाला ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूटिव का फैसला ऑब्जेक्टिव मटीरियल और फैसले लेने में फेयरनेस के आधार पर होना चाहिए।”

कोर्ट ने राज्य की इस बात को भी खारिज कर दिया कि सिक्योरिटी डाउनग्रेड ऑर्डर को खास तौर पर चुनौती न देने की वजह से पिटीशन बेकार हो गई थी या टेक्निकली डिफेक्टिव थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी आपत्तियां असल इंसाफ को हरा नहीं सकतीं, खासकर तब जब ऑर्डर पिटीशनर को बताया भी नहीं गया था।

कोर्ट ने आखिरकार सितंबर 2025 के ऑर्डर को खारिज कर दिया और यादव का ‘Y+’ सिक्योरिटी कवर बहाल कर दिया।

इसने बिहार सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह सिक्योरिटी एजेंसियों और पिटीशनर दोनों से मिले इनपुट पर विचार करके उनके खतरे की नए सिरे से जांच करे और एक सोच-समझकर ऑर्डर पास करे।

पप्पू यादव की ओर से वकील शिवनंदन भारती, कनिष्क अरोड़ा, पिंटू कुमार पटेल, नेहा कुमारी सिंह, प्रियंका, साक्षी गोयल और उज्ज्वल रंजन पेश हुए।

सीनियर पैनल काउंसिल बिंध्याचल राय यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए।

स्टैंडिंग काउंसिल किंकर कुमार, स्टैंडिंग काउंसिल की असिस्टेंट काउंसिल वागीशा प्रज्ञा वाचकनवी और सुष्मिता शर्मा के साथ राज्य की ओर से पेश हुए।

[ऑर्डर पढ़ें]

Rajesh_Ranjan___Pappu_Yadav_v_Union_of_India___Ors (1).pdf
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State can't act on whims and fancies: Patna High Court sets aside downgrade of MP Pappu Yadav’s security