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राज्य दिखावे के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं; क्या लाभ बीपीएल लोगों तक पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

न्यायालय ने पूछा, "क्या वास्तविक बीपीएल (परिवारों) के लिए दिए गए लाभ उन लोगों की जेबों में पहुंच रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं?"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कई राज्य राशन प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंदों को सब्सिडी वाली आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा राशन अक्सर लक्षित लाभार्थियों - गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों तक नहीं पहुंच पाता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह भी कहा कि राशन कार्ड का इस्तेमाल राज्य दिखावे के लिए करते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने "इतने राशन कार्ड" जारी किए हैं।

न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर दर्ज किए गए एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले की आज की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि कई प्रवासी श्रमिक अपने हक का राशन लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

इसने पीठ को उन लोगों द्वारा राशन कार्ड के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जो राशन आपूर्ति के हकदार नहीं हैं।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "हमारी चिंता यह है कि क्या वास्तविक बीपीएल (परिवारों) के लिए लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसके हकदार नहीं हैं? राशन कार्ड अब 'लोकप्रियता कार्ड' बन गया है। राज्य सिर्फ यही कहते हैं कि 'हमने इतने जारी किए हैं' आदि... कुछ राज्य हैं। जब वे अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो वे कहते हैं 'प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है।' और फिर जब हम बीपीएल की बात करते हैं तो वे कहते हैं '75 प्रतिशत बीपीएल है'... इनका समाधान कैसे हो सकता है? संघर्ष अंतर्निहित है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पात्र लोगों तक पहुंचे।"

Justices Surya Kant and N Kotishwar Singh
क्या वास्तविक बीपीएल (परिवारों) के लिए निर्धारित लाभ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं?
सुप्रीम कोर्ट

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आज न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल (असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस जिसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ प्राप्त करने में मदद करना है) पर पंजीकृत लगभग 30 करोड़ प्रवासी श्रमिकों में से 8 करोड़ से अधिक ऐसे प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कई गरीब लोगों ने संकेत दिया है कि वे राशन लाभ के लिए आवेदन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें वैसे भी इसे प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है।

भूषण ने कहा, "गरीबों ने लिखा है, 'जब हमें राशन नहीं मिलता है तो इसके लिए आवेदन क्यों करें?' ... 80 प्रतिशत आबादी बहुत गरीब है। उन सभी को खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है।"

Advocate Prashant Bhushan

न्यायालय ने कहा कि यह एक वास्तविक मुद्दा है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि गरीबों को वह राशन मिले जिसके वे हकदार हैं।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "हमें उम्मीद है कि राशन कार्ड जारी करने में कोई राजनीतिक तत्व नहीं होगा...मैंने अपनी जड़ें नहीं खोई हैं। मैं हमेशा गरीब लोगों की दुर्दशा जानना चाहता हूं। ऐसे परिवार हैं जो अभी भी गरीब हैं।"

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को बताया कि आज, लगभग 81.35 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान की गई योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य 11 करोड़ लोग इसी तरह की एक अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं।

Aishwarya Bhati, Additional Solicitor General

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