Subash Chandra Bose  
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सुभाष चंद्र बोस की बेटी अपने पिता की अस्थियों को भारत लाने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में VC के ज़रिए शामिल हुईं

हालांकि वह सुनवाई में शामिल हुईं, लेकिन वह इस मामले में पिटीशनर नहीं थीं। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर तभी विचार कर सकता है जब वह पिटीशन फाइल करें।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को जापान से भारत वापस लाने की याचिका पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक उनकी बेटी, जो उनकी इकलौती वारिस हैं, आगे आकर इसके लिए याचिका दायर नहीं करतीं।

कोर्ट इस मामले में स्वतंत्रता सेनानी के पोते, पत्रकार आशीष रे की याचिका पर सुनवाई के पक्ष में नहीं था।

रे ने टोक्यो के रेनको-जी मंदिर से अस्थियां वापस लाने पर फैसला न कर पाने को केंद्र सरकार की नाकामी को चुनौती दी थी, ताकि उनकी बेटी अनीता बोस फाफ भारत में बोस का अंतिम संस्कार कर सकें।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने आज भरोसा दिलाया कि कोर्ट बोस का बहुत सम्मान करता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसी याचिकाएं पहले भी दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट एक ही मुद्दे पर परिवार के अलग-अलग सदस्यों की कई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता।

CJI Surya Kant , Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi

आशीष रे की तरफ से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने बेंच को बताया कि बोस की बेटी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुई हैं और पिटीशन के सपोर्ट में हैं।

सिंघवी ने कहा, "कई भारतीय प्रधानमंत्रियों ने मंदिर में मत्था टेका है। बेटी यहाँ स्क्रीन पर है, मिस अनीता।"

कोर्ट ने फिर इशारा किया कि अगर वह पिटीशन फाइल करती हैं तो वह पिटीशन पर ज़्यादा ध्यान देगा।

जस्टिस बागची ने कहा, "वारिस को कोर्ट आने दें और यह मांग करें। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम यह पक्का करेंगे कि उनकी भावनाओं पर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन उन्हें कोर्ट आने दें।"

रे की पिटीशन पर CJI कांत ने कहा, "यह ऐसी पिटीशन के लिए भी सही समय नहीं है।"

आखिरकार इस मामले पर फिर से कोर्ट जाने की आज़ादी के साथ पिटीशन वापस ले ली गई।

सिंघवी ने कहा, "मुझे आज़ादी के साथ वापस लेने दें।"

CJI कांत ने जवाब दिया, "ठीक है।"

Anita Bose Pfaff

माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत अगस्त 1945 में ताइहोकू (ताइपे) में एक एयर क्रैश में हुई थी, जब वे ब्रिटिश राज वाले भारत से देश निकाला झेल रहे थे। कहा जाता है कि उनके पार्थिव शरीर - एयर क्रैश की राख - को टोक्यो के एक मंदिर में कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए ले जाया गया था, लेकिन वे आज तक वहीं हैं।

दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के पोते की अर्जी में कहा गया है, "नेताजी के अवशेष 'कुछ महीनों के लिए' रेनको-जी मंदिर में रखे गए थे, लेकिन 80 साल से ज़्यादा समय से वहीं हैं – एक के बाद एक मुख्य पुजारियों ने उन्हें संभालकर रखा और सम्मान दिया – जिससे नेताजी की अब गुज़र चुकी पत्नी और बेटी प्रोफेसर अनीता बोस फाफ के लिए 'मरणोपरांत देश निकाला' और बंद न होने की स्थिति बनी हुई है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि नेताजी की मौत के समय पर अलग-अलग राय रही है, लेकिन कई जांच कमीशन इस बात पर सहमत हुए हैं कि रेनको-जी मंदिर में रखी अस्थियां बिना किसी शक के स्वतंत्रता सेनानी की हैं।

याचिका में अनीता बोस फाफ की उन बार-बार की अपीलों पर भी ज़ोर दिया गया है, जिनमें उन्होंने इन अस्थियों को भारत वापस लाने की अपील की थी, ताकि नेताजी का अंतिम संस्कार भारत में उस सम्मान के साथ हो सके जिसके वे हकदार थे।

Dr. Abhishek Manu Singhvi

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Subhas Chandra Bose's daughter joins Supreme Court hearing via VC in plea to bring her father's ashes to India