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गरीब मजदूर से विवाद को 22 साल तक खींचने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना

न्यायालय ने कहा कि गरीब, अंशकालिक मजदूर को 2001 में श्रम अदालत का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन राज्य द्वारा पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के कारण मुकदमेबाजी में घसीटा जाता रहा।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 2001 में एक गरीब, अंशकालिक कर्मचारी के पक्ष में पारित श्रम अदालत के फैसले को लागू करने से बार-बार इनकार करने पर आपत्ति जताई [राजस्थान राज्य और अन्य बनाम गोपाल बिजावत]।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप मजदूर को करीब 22 साल तक इस मामले में मुकदमा लड़वाना पड़ा।

पीठ ने अफसोस जताया "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान राज्य गरीब वादी, एक अंशकालिक मजदूर को परेशान कर रहा है, जिसे वर्ष 2001 में श्रम न्यायालय द्वारा लाभ दिया गया था, यानी पिछले 22 वर्षों से वह मुकदमा कर रहा है। यह पूरी तरह से एक तुच्छ याचिका है।"

Justice Vikram Nath and Justice Satish Chandra Sharma

इस प्रकार, शीर्ष अदालत ने मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के 8 दिसंबर के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज कर दिया, जबकि राजस्थान सरकार को लागत के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

एक श्रम विवाद के बाद, मजदूर को 2001 में एक श्रम अदालत द्वारा सेवा में वापस बहाल कर दिया गया था। श्रम अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य की याचिका को बाद में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

हालांकि, मजदूर को श्रम अदालत के फैसले को लागू करने की मांग करते हुए अदालतों में जाना पड़ा।

उच्च न्यायालय की कई पीठों ने राज्य द्वारा मजदूर को किए जाने वाले भुगतान को बरकरार रखा, जिससे राजस्थान सरकार द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई।

उक्त अपील को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसने राज्य को चार सप्ताह के भीतर मजदूर को लागत के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता केतन पॉल, शुभी पांडे और चक्षु पुरोहित ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

State of Rajasthan and ors vs Gopal Bijawat.pdf
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Supreme Court slaps ₹10 lakh costs on Rajasthan for dragging on dispute with poor labourer for 22 years