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सुप्रीम कोर्ट ने अवैध शिव मंदिर को गिराने की अनुमति दी

29 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि यमुना नदी के किनारे और डूब क्षेत्र को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें यमुना के डूब क्षेत्र में स्थित एक शिव मंदिर को गिराने की अनुमति दी गई थी [प्राचीन शिव मंदिर एवं अखाड़ा समिति बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य]

आज जब मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस पीवी संजय कुमार और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है और इसमें कोई दोष नहीं है।

जस्टिस कुमार ने विध्वंस को चुनौती देने में याचिकाकर्ता समिति के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की, "आप बाढ़ के मैदानों में अखाड़ा कैसे बना सकते हैं? क्या अखाड़ा आम तौर पर (भगवान) हनुमान से जुड़ा नहीं है?"

Justice PV Sanjay Kumar and Justice Augustine George Masih

गीता कॉलोनी में ताज एन्क्लेव के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराने का आदेश देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि भगवान शिव को अदालत के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, और यह "हम लोग" हैं जो भगवान शिव की सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि यमुना नदी के तल और बाढ़ के मैदान को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे।

न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा, "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह आधे-अधूरे मन से की गई दलील कि मंदिर के देवता होने के नाते भगवान शिव को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, इस पूरे विवाद को एक अलग रंग देने का एक हताश प्रयास है, ताकि इसके सदस्यों के निहित स्वार्थों को पूरा किया जा सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान शिव को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम लोग उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि यमुना नदी के तल और बाढ़ के मैदानी इलाकों को सभी अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे।"

न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे कहा कि केवल इस तथ्य से कि मंदिर में प्रतिदिन प्रार्थना की जाती है और कुछ विशेष उत्सवों के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस मंदिर को सार्वजनिक महत्व का स्थान नहीं बनाया जा सकता।

मामले पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मंदिर जनता के लिए समर्पित है और याचिकाकर्ता समाज द्वारा प्रबंधित कोई निजी मंदिर नहीं है।

इसने आगे निर्देश दिया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, और याचिकाकर्ता समाज और उसके सदस्य विध्वंस प्रक्रिया में कोई बाधा या रुकावट पैदा नहीं करेंगे।

इसके बाद अखाड़ा समिति ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसे आज खारिज कर दिया गया।

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Supreme Court allows demolition of illegal Shiva Temple