Supreme Court 
समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने पद के लिए आवेदन करने के 28 साल बाद 50 वर्षीय व्यक्ति को डाक सहायक के रूप में नियुक्ति का आदेश दिया

शीर्ष अदालत ने राहत देते हुए कहा, "हमारे विचार में तीसरे प्रतिवादी (नौकरी के इच्छुक) के साथ भेदभाव किया गया है और मनमाने ढंग से उसे चयन के फल से वंचित किया गया है।"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय डाक विभाग को एक ऐसे व्यक्ति को डाक सहायक की नौकरी देने का आदेश दिया, जिसने पहली बार 1995 में इस पद के लिए आवेदन किया था [भारत संघ बनाम उज़ैर इमरान और अन्य]।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह भी कहा कि मामले के दो दशकों तक खिंचने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

न्यायालय ने पाया कि (अब) 50-वर्षीय नौकरी के आकांक्षी के साथ भेदभाव किया गया था और मनमाने ढंग से उसे पद से वंचित कर दिया गया था, कुछ ही दिनों बाद उसे अधिकारियों द्वारा केवल "कार्यकारी आदेश" के आधार पर चुना गया था।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि उन्हें एक महीने के भीतर, शुरुआत में परिवीक्षा पर, डाक सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए।

कोर्ट ने तर्क दिया, "हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि समय बीतने के साथ, तीसरे प्रतिवादी (नौकरी के इच्छुक) ने सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु पार कर ली है। वह अब 50 वर्ष के हैं और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष बताई गई है। ऐसी स्थिति में, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उचित निर्देश देकर इस अपील का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं।"

पृष्ठभूमि के अनुसार, अंकुर गुप्ता उन लोगों में से थे जिन्हें 1995 की भर्ती अभियान के बाद डाक सहायक के रूप में चुना गया था।

हालाँकि, बाद में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण पत्र के आधार पर उन्हें और कुछ अन्य लोगों को प्रशिक्षण के लिए शामिल होने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्हें इस पद के लिए अयोग्य माना गया। उक्त पत्र में, यह कहा गया था कि हाई स्कूल में व्यावसायिक स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य होंगे।

जिन उम्मीदवारों को इस पत्र के कारण सेवा में बने रहने का मौका नहीं दिया गया, उन्होंने इस घटनाक्रम को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष चुनौती दी।

कैट ने उन्हें राहत दी और उच्च न्यायालय ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद केंद्र सरकार को 2022 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इस समय तक, गुप्ता के अलावा अन्य उम्मीदवारों ने इस मामले में रुचि खो दी थी और वह एकमात्र उम्मीदवार थे जो अभी भी मुकदमेबाजी में सक्रिय रूप से शामिल थे।

सुप्रीम ने अंततः गुप्ता को यह देखते हुए राहत दी कि उन्हें (और अन्य उम्मीदवारों को) चयनित होने और मेरिट सूची में नाम आने के बाद डाक सहायक नियुक्त होने की उम्मीद करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

इस प्रकार, शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल किया और निर्देश दिया कि गुप्ता को या तो डाक सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए या यदि कोई रिक्त पद नहीं है तो उनके लिए एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाए।

हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह वेतन बकाया या वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता। हालाँकि, वह 1995 में भर्ती के लिए अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख से गणना के अनुसार सभी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार होंगे।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी वकील बीएनएन शिवानी, अशोक पाणिग्रही और गुरुमीत सिंह मक्कड़ के साथ केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं।

निजी प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता कौशल यादव, राम किशोर सिंह यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, अभिषेक यादव और अजय कुमार उपस्थित हुए।

[निर्णय पढ़ें]

Union_of_India_vs_Uzair_Imran_and_ors.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court orders appointment of 50-year-old as postal assistant 28 years after he applied for the post