सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना की, क्योंकि उसने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कई रिक्तियां अभी भी खाली हैं, इसके बावजूद एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की सिविल सेवा पद पर नियुक्ति का विरोध किया। [भारत संघ बनाम पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य]
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने इस बात पर अफसोस जताया कि सरकार विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए बनाए गए कानूनों को ठीक से लागू करने में विफल रही है।
अदालत ने कहा, "दुर्भाग्यवश, इस मामले में, सभी चरणों में, अपीलकर्ता (भारत संघ) ने ऐसा रुख अपनाया है, जो विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए कानून बनाने के मूल उद्देश्य को ही पराजित करता है। यदि अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 को सही अर्थों में लागू किया होता, तो प्रतिवादी संख्या 1 (दृष्टिबाधित उम्मीदवार) को न्याय पाने के लिए इधर-उधर भागने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।"
पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए दृष्टिबाधित उम्मीदवार पंकज श्रीवास्तव को राहत प्रदान की, जो सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए 2009 से विभिन्न अदालतों में मुकदमा लड़ रहे थे।
नियुक्ति 2008 की मेरिट सूची के आधार पर तथा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के विरुद्ध करने का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह इसी प्रकार दस अन्य विकलांग उम्मीदवारों की भर्ती करे, जो 2008 की मेरिट सूची में श्रीवास्तव से ऊपर थे।
न्यायालय ने आदेश दिया कि "प्रतिवादी संख्या 1 (श्रीवास्तव) तथा छठी श्रेणी के अन्य 10 उम्मीदवारों के मामले, जो सीएसई-2008 की मेरिट सूची में उनसे ऊपर हैं, को आईआरएस (आईटी) या अन्य सेवा/शाखा में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।"
पृष्ठभूमि के अनुसार, श्रीवास्तव ने 2008 में सिविल सेवा परीक्षा दी थी। लिखित और साक्षात्कार के चरणों से गुजरने के बाद, उन्हें किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया।
इसके बाद उन्होंने 2009 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), दिल्ली के समक्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।
2012 में, कैट ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि पर्याप्त अंक प्राप्त करने वाले और सामान्य श्रेणी से चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों को दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील पर कैट के इस आदेश को बरकरार रखा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक और अपील दायर की।
इस बीच, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने श्रीवास्तव से कहा कि उन्हें दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटे के तहत भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसे श्रीवास्तव ने रिट याचिका के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।
8 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीवास्तव को राहत प्रदान की, भले ही उनकी रिट याचिका अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी।
शीर्ष अदालत ने तर्क दिया कि भारत संघ के आचरण में घोर चूक हुई है और श्रीवास्तव को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण होगा।
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