Prashant Bhushan and Supreme Court
Prashant Bhushan and Supreme Court 
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[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ पिछले CJI के खिलाफ टिप्पणी के लिए अदालत की अवमानना के मामले को बंद किया

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता प्रशांत भूषण और तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ अदालत की अवमानना के 2009 के मामले को अदालत में उनके द्वारा दिए गए माफी / स्पष्टीकरण के मद्देनजर बंद कर दिया।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी, सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने मामले को बंद करने से पहले इसे रिकॉर्ड में ले लिया।

अदालत ने आदेश दिया, "अवमानना करने वालों द्वारा की गई माफी के मद्देनजर, हम मामले को जारी रखना आवश्यक नहीं समझते हैं।"

मामले को बंद करने के लिए आगे बढ़ने से पहले कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया।

पृष्ठभूमि के अनुसार, 2009 में, भूषण ने तहलका पत्रिका को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले सोलह प्रधान न्यायाधीशों में से आठ भ्रष्ट हैं।

एक अवमानना का मामला शुरू किया गया जिसके बाद भूषण के पिता, वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने सीलबंद लिफाफे में भ्रष्ट सीजेआई की सूची का विवरण सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया।

2009 में शुरू किया गया मामला 2012 में ठंडे बस्ते में चला गया। 2020 में इसे पुनर्जीवित किया गया जब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करने का फैसला किया।

हालांकि न्यायमूर्ति मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद मामला आज सूचीबद्ध हो गया।

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[BREAKING] Supreme Court closes contempt of court case against Prashant Bhushan for his remarks against past CJIs