Justice Sabina 
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप मे न्यायमूर्ति सबीना की नियुक्ति की सिफारिश की

न्यायमूर्ति सबीना, जिनका मूल हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, को 12 मार्च, 2008 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 19 अप्रैल, 2023 को सेवानिवृत्त होने वाली हैं।

Bar & Bench

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मंगलवार को न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।

वह वर्तमान में उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

न्यायमूर्ति सबीना, जिनका मूल उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, को 12 मार्च, 2008 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 19 अप्रैल, 2023 को सेवानिवृत्त होने वाली हैं।

कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दो अन्य वरिष्ठ जज जस्टिस जसवंत सिंह और राजेश बिंदल को क्रमश: त्रिपुरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जा चुकी है।

जस्टिस सबीना का जन्म 20 अप्रैल, 1961 को हुआ था और उन्हें सर्वसम्मति से वर्ष 1986 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया था।

वर्ष 2016 में, उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने पांच साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2021 में न्यायमूर्ति सबीना ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

19 अप्रैल, 2023 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले जस्टिस सबीना का कार्यकाल लगभग दो महीने का होगा।

[कॉलेजियम संकल्प पढ़ें]

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Supreme Court Collegium recommends appointment of Justice Sabina as Chief Justice of Himachal Pradesh High Court