Justice Nani Tagia 
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति नानी टैगिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति टैगिया के गौहाटी उच्च न्यायालय की किसी भी पीठ में बने रहने या इसके बजाय त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को न्यायमूर्ति नानी टैगिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक प्रस्ताव में, कॉलेजियम ने कहा कि उसने 23 अगस्त को हुई बैठक में स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था।

हालाँकि, न्यायमूर्ति टैगिया ने गौहाटी उच्च न्यायालय की किसी भी पीठ में बने रहने या इसके बजाय त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने का अनुरोध किया था।

कॉलेजियम ने इस तरह के अनुरोध को खारिज कर दिया और अपनी सिफारिश दोहराई। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह स्थानांतरण 'बेहतर न्याय प्रशासन' के लिए प्रस्तावित किया गया है।

[कॉलेजियम प्रस्तावना पढ़ें]

SC_Collegium_Resn_August_24_Justice_N_Tagia.pdf
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Supreme Court Collegium recommends transfer of Justice Nani Tagia from Gauhati High Court to Patna High Court