Ajay Mishra Teni and Supreme Court  
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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

यह मामला वर्ष 2000 का है, जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वर्ष 2000 के एक हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने की पुष्टि की। [राजीव गुप्ता बनाम अजय मिश्रा उर्फ तानी और अन्य]।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वह निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है और मूल शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

यह मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। टेनी सहित चार लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था और हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

निचली अदालत ने 2004 में टेनी को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

इस बरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

7 अप्रैल, 2022 को, एक शीघ्र सुनवाई आवेदन पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि मामले को 16 मई को उचित पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

इस बीच, मिश्रा ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से अपील को प्रयागराज में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

शीर्ष अदालत ने याचिका को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय से 10 नवंबर, 2022 को अंतिम निपटारे के लिए मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

उसी साल 10 नवंबर को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. 

हालांकि, 21 दिसंबर, 2022 को यह निर्देश दिया गया था कि मामले को जनवरी 2023 में फिर से सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाए, क्योंकि राजीव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने खुद को शिकायतकर्ता का बेटा होने का दावा करते हुए लिखित दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आवेदन करने की मांग की थी।

पिछले साल 21 फरवरी को इस मामले की सुनवाई आखिरकार हाई कोर्ट ने की और फैसला सुरक्षित रख लिया। मई 2023 में, टेनी को बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर वर्तमान में उन किसानों की हत्या का आरोप है, जो 2021 में लखीमपुर खीरी में रद्द किए गए कृषि कानूनों के विरोध में इकट्ठा हुए थे।

उस साल तीन अक्टूबर को मिश्रा के वाहन ने प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया था जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी।

आशीष मिश्रा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं

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Supreme Court upholds acquittal of Union Minister Ajay Mishra Teni in murder case