सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया। इस अभियान के तहत राज्य के गिर सोमनाथ जिले में कथित रूप से अवैध रूप से इस्लामी ढांचों और मुसलमानों के घरों को ध्वस्त किया गया था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पाया कि अंतरिम आदेश पारित करना अनावश्यक था, क्योंकि गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि भूमि सरकार के पास रहेगी और अगले आदेश तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी।
न्यायालय ने कहा, "एसजी ने कहा है कि अगले आदेश तक भूमि का कब्जा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा। इस प्रकाश में, हमें कोई अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक नहीं लगता। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान एसएलपी के लंबित रहने को कार्यवाही पर रोक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उच्च न्यायालय मामले को जारी रख सकता है।"
न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ औलिया-ए-दीन समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।
औलिया-ए-दीन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विध्वंस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह भूमि, जो 1903 की है, पहले समिति के नाम पर पंजीकृत थी।
सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि भूमि की कानूनी और ऐतिहासिक स्थिति का उचित सम्मान किए बिना विध्वंस को मनमाने तरीके से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि भूमि वक्फ अधिनियम के तहत पंजीकृत थी और सवाल किया कि सरकार स्वामित्व का समाधान किए बिना विध्वंस कैसे कर सकती है।
एसजी मेहता ने दस्तावेज प्रस्तुत किए, जो दर्शाते हैं कि विवादित भूमि अब सोमनाथ ट्रस्ट के कब्जे में है। उन्होंने तर्क दिया कि स्वामित्व के बारे में याचिकाकर्ता के दावे भ्रामक थे, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वामित्व को मान्यता देने की पिछली अपीलें खारिज कर दी गई थीं। मेहता के अनुसार, सरकार को "अवैध निर्माण" के रूप में वर्णित किए गए निर्माणों को हटाने का कानूनी अधिकार था।
इसके बाद सिब्बल ने जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश पढ़ा, जिसमें आरोप लगाया गया कि तोड़फोड़ इस निर्देश का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति गवई ने मेहता से कलेक्टर द्वारा उल्लिखित शर्तों की पुष्टि करने का अनुरोध किया, इस बात पर जोर देते हुए कि भूमि का कोई भी उपयोग कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
मेहता ने सहमति जताते हुए कहा कि सरकार इन शर्तों का पालन करेगी और भूमि का उपयोग विभागीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
हालांकि न्यायालय ने शुरू में यथास्थिति आदेश देने की ओर झुकाव दिखाया, लेकिन एसजी के आश्वासन को दर्ज करने के बाद उसने ऐसा करने से परहेज किया। अंतिम आदेश में अंतरिम रोक नहीं लगाई गई, लेकिन स्पष्ट किया गया कि गुजरात उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई जारी रख सकता है।
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Supreme Court declines status quo order on Gir Somnath demolitions after Gujarat assurance