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SC ने पटना हाईकोर्ट के सीजे को निर्देश दिया कि वह जिला जज के चैंबर के अंदर मारपीट के आरोप वाली पुलिस की शिकायत पर विचार करे

याचिकाकर्ता के मुताबिक, जब उसने चेंबर में गाली-गलौज किए जाने का विरोध किया तो एडीजे के इशारे पर उसके साथ मारपीट की गई।

Bar & Bench

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को पटना में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) के कक्ष के अंदर कथित रूप से मारपीट करने वाले एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर गौर करने का निर्देश दिया। [गोपाल कृष्ण और अन्य बनाम बिहार राज्य]।

याचिकाकर्ता गोपाल कृष्ण ने पटना उच्च न्यायालय के 31 अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें उसने जिला न्यायाधीश के खिलाफ दायर शिकायत में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।

शीर्ष अदालत के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने सोमवार को कहा कि अगर आरोप सही हैं तो अदालत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती.

कोर्ट ने कहा "उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है? हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अगर यह सच है, तो हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?"

इसलिए, अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत पर गौर करने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

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Supreme Court directs Patna High Court Chief Justice to consider Police Officer's complaint alleging assault inside District Judge's chamber