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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की CJI पदोन्नति को चुनौती वाली याचिका मे SC ने स्वामी ओम को दिया 5 लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश

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2017 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक मिश्रा की पदोन्नति को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वामी ओम को 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया

यह आदेश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की तीन-न्यायाधीश पीठ ने पारित किया।

अगस्त 2017 में मिश्रा जे की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए स्व-घोषित स्वामी ओम द्वारा इसे एक लोकप्रियता के रूप में करार दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना तत्कालीन सीजेआई जेएस खेहर और जस्टिस चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने लगाया था।

सीजेआई खेहर ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि स्वामी ओम ने पहले आपत्ति क्यों नहीं की, जिस पर स्वयंभू गोडमैन ने जवाब दिया कि उन्होंने शुरू से ही आंदोलन किया था।

उन्होंने आगे कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तहत, भारत के राष्ट्रपति को अगले CJI की नियुक्ति के लिए सिटिंग सीजेआई से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने तब स्पष्ट किया था कि उक्त प्रावधान के तहत राष्ट्रपति वास्तव में न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है।

स्वामी ओम ने कहा था कि वह 10 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भर सकते। जवाब में, कोर्ट ने कहा था कि वह अपने 50 करोड़ अनुयायियों में से प्रत्येक से एक रुपया एकत्र कर सकता है।

जब तक स्वामी ओम पर जुर्माना नहीं लगाया गया, उसे दिल्ली के भजनपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया।

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Supreme Court directs Swami Om to pay Rs 5 lakh fine for plea challenging Justice Dipak Misra's elevation as CJI