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सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट स्टेडियमों में शौचालय की सुविधा की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट रूप से परेशान होकर कहा, "यह किस तरह की जनहित याचिका है? यदि क्रिकेटरों को कोई समस्या है तो वे हमारे पास आएंगे? क्या आप मुख्य रूप से क्रिकेटर हैं या वकील हैं?"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के स्टेडियमों में क्रिकेटरों के लिए शौचालय की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया [राहुल राजेंद्रप्रसाद तिवारी बनाम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य]।

न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट रूप से परेशान होकर टिप्पणी की, "यह किस तरह की जनहित याचिका है? अगर क्रिकेटरों को कोई समस्या है तो वे हमारे पास आएंगे? क्या आप मुख्य रूप से क्रिकेटर हैं या वकील।"

इस पर याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वह एक वकील है और उसने यह जनहित याचिका इसलिए दायर की है क्योंकि मुंबई के क्रिकेट स्टेडियमों में उचित शौचालय नहीं हैं।

न्यायालय ने कहा, "आपने जो तस्वीरें संलग्न की हैं, उन्हें देखें। आपकी सटीक जनहित याचिका कहीं नहीं मिल रही है। उच्च न्यायालय (बॉम्बे उच्च न्यायालय का संदर्भ देते हुए) ने आपकी याचिका को खारिज करके सही किया।"

Justice Abhay S Oka and Justice Augustine George Masih

यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, न्यायालय ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

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