सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें भारत में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी। [दौधराज सिंह बनाम भारत संघ]
जब मामला जस्टिस संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के सामने आया, तो कोर्ट ने तुरंत कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि आप जो प्रचार करते हैं उसका पालन बाकी सभी को करना होगा? पाठ्यक्रम आदि सरकार का काम है, अदालत का नहीं। खारिज किया जाता है।"
यह याचिका धौदराज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जो अपने मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे।
इस मामले को पहले इस साल फरवरी में जस्टिस कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने के लिए वर्तमान याचिका दायर की थी।
27 फरवरी, 2023 के आदेश में, न्यायालय ने याचिका को "पूरी तरह से गलत कल्पना" और "प्रचार हित याचिका" करार दिया था।
इस आदेश को वापस लेने की याचिकाकर्ता की याचिका आज खारिज कर दी गई.
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Supreme Court junks plea to recall dismissal of 'Hindu khatre main hain' PIL