सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा दायर कर सकती है। [मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को उस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति (याचिकाकर्ता) ने अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपये के अंतरिम गुजारे का भुगतान करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी है।
मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है।
तथापि, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था और वर्ष 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में प्रतिवादी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावा याचिका दायर करने पर शिकायत जताई गई है, एक मुस्लिम महिला जो तलाक लेने से पहले याचिकाकर्ता की पत्नी थी।
यह मामला फैमिली कोर्ट के आदेश से उत्पन्न हुआ था जिसने याचिकाकर्ता को प्रति माह 20,000 रुपये के अंतरिम रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
इसे उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि दंपति ने 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था।
उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता को संशोधित कर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया और फैमिली कोर्ट को छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया।
व्यक्ति की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के मद्देनजर एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लाभ का दावा करने की हकदार नहीं है।
इसके अलावा, 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद है, यह तर्क दिया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता एस वसीम ए कादरी और वकील सईद कादरी , साहिल गुप्ता, दीपक भाटी, शिवेंद्र सिंह और उदिता सिंह पूर्व पति की ओर से पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Supreme Court to examine whether divorced Muslim woman can claim maintenance under Section 125 CrPC