Nawab Malik and SC 
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सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की मेडिकल जमानत तीन महीने के लिए बढ़ायी

इससे पहले, अगस्त में शीर्ष अदालत ने मलिक को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 13 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक को दी गई अस्थायी चिकित्सा जमानत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया गया था [नवाब मलिक बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य]

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज यह निर्देश पारित किया।

इस साल अगस्त में, शीर्ष अदालत ने मलिक को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 13 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी। उस समय, अदालत ने कहा था कि मलिक गुर्दे की बीमारी और संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में थे। इसलिए, मलिक की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए जमानत दी गई, न कि योग्यता के आधार पर।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्थायी चिकित्सा जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज होने के बाद मलिक ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने कुछ संपत्ति बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी थी।

मई 2022 में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद, मलिक ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की।

30 नवंबर, 2022 को मुंबई की विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद मलिक ने बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय के समक्ष मलिक ने तर्क दिया था कि विशेष अदालत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने में विफल रही।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अंततः चिकित्सा जमानत के लिए मलिक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई।

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Supreme Court extends medical bail granted to NCP leader Nawab Malik by three months