सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुलिस को जांच का आदेश दिया, जब उसने पाया कि एक याचिका के हिस्से के रूप में प्रस्तुत अदालत का आदेश फर्जी और मनगढ़ंत प्रतीत होता है।
26 सितंबर को पारित आदेश में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने संबंधित पुलिस स्टेशन को दो महीने के भीतर मामले में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा।
याचिका दायर करने में दो वकील शामिल दिखे। हालाँकि, इनमें से एक वकील, प्रीति मिश्रा नोटिस जारी होने के बाद अदालत में पेश नहीं हुईं, जबकि एडवोकेट-ऑन रिकॉर्ड आफताब अली खान मौजूद थे।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी उस वकील की कथित भूमिका की जांच करने के लिए स्वतंत्र है जो पेश नहीं हुआ.
कोर्ट ने कहा, "रजिस्ट्रार (न्यायिक सूची) को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करके आपराधिक कानून को गति प्रदान करनी चाहिए। यद्यपि उनकी भूमिका की जांच करने के लिए वकील सुश्री प्रीति मिश्रा को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है। यह जांच एजेंसी का काम है कि वह कथित तौर पर उसके द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करे।"
मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.
न्यायाधीशों को पहली बार संदेह हुआ कि क्या अगस्त में अदालत के आदेश में कोई जालसाजी हुई थी, जब उन्होंने देखा कि एक नागरिक मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में दो विरोधाभासी आदेश संलग्न थे।
दोनों आदेशों को एक ही पीठ द्वारा एक ही दिन पारित किया गया बताया गया और उनका केस नंबर एक ही था, जो दर्शाता है कि यह एक ही मामले से उत्पन्न हुआ था। हालाँकि, एक आदेश बर्खास्तगी आदेश था जबकि दूसरे आदेश ने संकेत दिया कि न्यायालय ने याचिका की अनुमति दे दी थी।
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक रजिस्ट्रार को जांच करने और इस पहलू पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
कोर्ट ने अपने अगस्त के आदेश में कहा था, "अगर रजिस्ट्रार (न्यायिक) को लगता है कि यह इस अदालत के आदेशों की जालसाजी का मामला है, तो इसका मतलब है कि आपराधिक कानून को लागू करना होगा।"
रजिस्ट्रार की रिपोर्ट की जांच करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि यह स्पष्ट है कि संलग्न आदेशों में से एक मनगढ़ंत था। इसलिए, इसने रजिस्ट्रार (न्यायिक सूची) को अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करके आपराधिक कानून को गति देने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया, "संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी आज से दो महीने की अवधि के भीतर की गई जांच के बारे में इस अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेंगे।"
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