Supreme Court and Bulldozer  
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सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' पर नाराजगी जताई; दिशा-निर्देश तय करेगा

Bar & Bench

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपराध के आरोपियों के मकान या संपत्ति को ध्वस्त करने की प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा कि वह ऐसे "बुलडोजर न्याय" के मुद्दों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इस तरह के विध्वंस की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में आरोपी है।

न्यायालय ने पूछा, "केवल इसलिए विध्वंस कैसे किया जा सकता है क्योंकि (कोई व्यक्ति) आरोपी है?"

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाए गए रुख की भी सराहना की, जिसने कहा कि विध्वंस केवल तभी किया जा सकता है जब कोई संरचना अवैध हो।

न्यायालय ने आज अपने आदेश में दर्ज किया, "हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जा सके। हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। हमें लगता है कि यह उचित है कि पक्षकारों के वकील सुझाव दें ताकि न्यायालय ऐसे दिशा-निर्देश तैयार कर सके जो अखिल भारतीय आधार पर लागू हों।"

पीठ ने अनुरोध किया कि सुझाव वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी को दिए जाएं, जिन्हें उन्हें एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

Justice BR Gavai and Justice KV Viswanathan

न्यायालय ऐसे विध्वंस के मुद्दे पर दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनके बारे में आरोप है कि ये बिना किसी सूचना के और "बदले" के रूप में किए जा रहे हैं।

ये याचिकाएँ राजस्थान के राशिद खान और मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन ने दायर की थीं।

उदयपुर के 60 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक खान द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि 17 अगस्त, 2024 को उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया था।

यह उदयपुर में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हुआ, कई वाहनों को आग लगा दी गई और निषेधाज्ञा जारी करने के बाद बाजार बंद कर दिए गए, जब एक मुस्लिम स्कूली छात्र ने अपने हिंदू सहपाठी को कथित तौर पर चाकू मार दिया, जिसकी बाद में मौत हो गई।

खान आरोपी स्कूली छात्र का पिता है।

इसी तरह, मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन ने उनके घर और दुकान को अवैध रूप से बुलडोजर से गिरा दिया।

ये दो आवेदन हरियाणा के नूंह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा के बाद मुस्लिम घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा पहले दायर किए गए एक मामले में दायर किए गए थे।

आज की सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में उठाई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि केवल अवैध संरचनाओं को ही ध्वस्त किया जाता है।

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Supreme Court frowns upon 'Bulldozer Justice'; will lay down guidelines