Jammu and Kashmir High Court and Supreme Court  
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जमानत याचिका पर निर्णय लेने में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा देरी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट से कहा वह याचिका पर जल्द फैसला करे।चूँकि ऐसे निर्देश के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका पर विचार नही किया जा सका इसलिए शीर्ष अदालत ने मामले पर स्वयं निर्णय लिया

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दहेज हत्या में शामिल होने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि उसकी जमानत याचिका जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के समक्ष बिना किसी निर्णय के महीनों से लंबित थी [अर्जुन कट्टल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य]।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि आरोपी (जमानत आवेदक) करीब आठ साल से जेल में बंद है।

अदालत ने उस खराब गति को भी ध्यान में रखा जिस पर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा था। उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी जमानत याचिका लंबित होने के बावजूद उन्हें जमानत देने के लिए कार्यवाही की गई।

"याचिकाकर्ता लगभग आठ साल की अवधि के लिए जेल में कैद है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और जिस गति से मुकदमा आगे बढ़ रहा है, हम उच्च न्यायालय के समक्ष मामला लंबित होने के बावजूद जमानत देने के इच्छुक हैं

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता

जमानत आवेदक ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि उसकी जमानत याचिका बिना किसी फैसले के छह महीने से अधिक समय से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

जब पहली बार शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई की, तो यह सूचित किया गया कि जमानत याचिका मई 2023 से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

30 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी के अपने आदेश में कहा था "हम उस गति की सराहना करने में विफल रहे जिस पर उच्च न्यायालय एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामले में काम कर रहा है। जमानत मामले पर जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए।"

हालांकि, जमानत याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रही। जबकि मामला 23 फरवरी को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, समय की कमी के कारण इसे नहीं लिया जा सका और स्थगित कर दिया गया।

इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ा और आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी।

अधिवक्ता रंजीत कुमार, सिमंत कुमार, बिपिन कुमार झा, मिथलेश कुमार, जया किरण, ज्योति सिंह और प्रताप सिंह नेरवाल ने जमानत आवेदक का प्रतिनिधित्व किया।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से अधिवक्ता पार्थ अवस्थी, पशुपति नाथ राजदान, मैत्रेय जगत जोशी और आस्तिक गुप्ता पेश हुए।

नोट: इस लेख के पहले संस्करण में, जमानत आवेदक का उल्लेख मामले में पिछले आदेश में टंकण त्रुटि के कारण हत्या के आरोपी के रूप में किया गया था। लेख में त्रुटि को सुधारा गया है और खेद व्यक्त किया गया है।

[आदेश पढ़ें]

Arjun Kattal vs The State of Jammu and Kashmir.pdf
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Supreme Court grants bail after noting delay by Jammu & Kashmir High Court in deciding bail plea