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सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें जांच के लिए उपलब्ध रहने का आदेश दिया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मलयालम सिनेमा अभिनेता सिद्दीकी को एक अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दायर बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। [सिद्दीकी बनाम केरल राज्य]

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें जांच के लिए उपलब्ध रहने का आदेश दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सिद्दीकी की ओर से पेश हुए और शिकायत दर्ज करने में 8 साल की देरी पर प्रकाश डाला।

रोहतगी ने कहा, "अन्य लोगों को जमानत मिल गई और मुझे मना कर दिया गया। 8 साल बाद 2024 में शिकायत दर्ज की गई। कुछ फेसबुक पोस्ट हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं एक प्रसिद्ध अभिनेता हूं। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। वह जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे।"

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

कोर्ट ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें। इस बीच, ट्रायल कोर्ट द्वारा शर्तों पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और उसके जांच में शामिल होने के अधीन होगी।"

Justice Bela M Trivedi and Justice Satish Chandra Sharma

पीठ 24 सितंबर को केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

अभिनेता के खिलाफ आरोप इस साल 19 अगस्त को न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट के सार्वजनिक रूप से जारी होने के बाद लगाए गए थे।

रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में बड़े पैमाने पर यौन शोषण, 'कास्टिंग काउच' प्रथाओं और लिंग भेदभाव की जड़ें उजागर हुई थीं।

संशोधित रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद कई अभिनेताओं, निर्देशकों और अन्य फिल्मी हस्तियों के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की लहर चल पड़ी है।

सिद्दीकी के खिलाफ मामला एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने उन पर 2016 में तिरुवनंतपुरम के मैस्कॉट होटल में बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

अभिनेत्री, जो शुरू में पुलिस शिकायत दर्ज करने में झिझक रही थी, ने बाद में राज्य पुलिस प्रमुख को ईमेल करके आरोप लगाया कि तमिल फिल्म में भूमिका के बदले में यौन संबंधों की मांग करने से इनकार करने पर सिद्दीकी ने उसके साथ बलात्कार किया।

इस मामले की जांच न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सामने आए यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद, अभिनेता फरार हो गया और जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करने वाली अपनी याचिका में, सिद्दीकी ने दावा किया कि महिला शिकायतकर्ता 2019 से सोशल मीडिया पर बार-बार यह दावा करके उसे परेशान कर रही है कि उसने 2016 में एक थिएटर में उसके साथ यौन दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी।

याचिका में कहा गया, इसके अलावा, उसने अब उसी वर्ष एक अलग जगह पर बलात्कार का अधिक गंभीर आरोप लगाया है।

उच्च न्यायालय ने अंततः राय दी कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि सिद्दीकी अपराध में शामिल हो सकता है।

इसने नोट किया कि उसका बचाव घटना से पूरी तरह इनकार करने वाला था और शक्तिशाली अभिनेता गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है।

इसने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की उचित जांच के लिए अभिनेता से हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है।

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Supreme Court grants interim protection from arrest to actor Siddique in rape case