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सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को मुंबई के पूर्व पुलिसकर्मी को फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली मुंबई के पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा की याचिका पर सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। [प्रदीप रामेश्वर शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शर्मा को अगले आदेश तक अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने से छूट भी दी।

Justice Hrishikesh Roy and Justice Prashant Kumar Mishra

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को शर्मा को फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

यह मामला छोटा राजन गिरोह के कथित सदस्य रामनारायण गुप्ता उर्फ लाखन भैया की मुठभेड़ में हत्या से उठा था.

गुप्ता और उनके दोस्त को 11 नवंबर, 2006 को मुंबई के एक उपनगरीय इलाके से उठाया गया था और गुप्ता को उसी दिन एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था।

मामला 2009 में दर्ज किया गया था जब एक विशेष जांच दल ने पाया कि एक प्रतिद्वंद्वी ने गुप्ता को मारने के लिए पुलिस को भुगतान किया था। एसआईटी का गठन उच्च न्यायालय के उस आदेश के आधार पर किया गया था जिसमें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

5 साल की लंबी सुनवाई के बाद, मुंबई की एक सत्र अदालत ने जुलाई 2013 में शर्मा को बरी कर दिया, लेकिन 13 पुलिस कर्मियों सहित 21 लोगों को दोषी ठहराया। जहां तीन पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी ठहराया गया, वहीं शेष 18 को उकसाने का दोषी ठहराया गया।

राज्य सरकार ने बरी करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए दावा किया कि मुठभेड़ फर्जी थी। पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

व्यापक सुनवाई के बाद. उच्च न्यायालय ने अंततः राज्य सरकार की दलीलों में योग्यता पाई और शर्मा को दोषी ठहराया।

इसने 12 अन्य पुलिस अधिकारियों और एक नागरिक हितेश सोलंकी की सजा को भी बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी वी गोडसे की खंडपीठ ने शर्मा को बरी करने के सत्र न्यायालय के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि बैलिस्टिक साक्ष्य के अलावा, अन्य साक्ष्य भी थे जिन्हें सत्र न्यायाधीश ने नजरअंदाज कर दिया था।

इसके चलते शर्मा को शीर्ष अदालत में तुरंत अपील करनी पड़ी।

शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता युग मोहित चौधरी महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए।

रोहतगी ने कहा कि उनका मुवक्किल अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था और कथित तौर पर केवल उसकी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि शर्मा बार-बार अपराधी है जो एक अवैध दस्ता चलाता है जो दूसरों को डराता और अपहरण करता है।

न्यायमूर्ति रॉय ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का फैसला अच्छी तरह से तैयार किया गया था और बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को विच्छेदित करने में काफी मेहनत करने के बाद दिया गया था।

हालाँकि, इसने राज्य को नोटिस जारी किया और शर्मा को अंतरिम राहत दी।

शर्मा कुछ साल पहले तब चर्चा में थे जब उन्हें एंटीलिया बम धमकी और 2021 में व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

अगस्त 2023 में उस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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Supreme Court grants interim relief to convicted former cop Pradeep Sharma in fake encounter case