Supreme Court of India 
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की FIR में ओपइंडिया की संपादक नूपुर शर्मा, सीईओ राहुल रौशन को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की

अदालत ने, हालांकि, कहा कि वह मामले को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार नहीं करेगी और याचिकाकर्ता इसके लिए संबंधित न्यायिक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑपइंडिया वेबसाइट की संपादक नूपुर शर्मा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल रौशन को तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के उत्पीड़न के संबंध में वेबसाइट पर प्रकाशित एक कथित फर्जी कहानी के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 4 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया कि शर्मा और रौशन के खिलाफ चार सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत ने, हालांकि, कहा कि वह मामले को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार नहीं करेगी और याचिकाकर्ता इसके लिए संबंधित न्यायिक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया, "हम रद्द करने के सवाल पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रभावी वैकल्पिक उपाय है। हालांकि हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 4 सप्ताह तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।"

इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और वकील प्रशांत पटेल उमराव को राज्य में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हमलों के बारे में कथित रूप से झूठी सूचना फैलाने के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में अग्रिम जमानत दे दी थी।

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Supreme Court grants protection from arrest to OpIndia Editor Nupur Sharma, CEO Rahul Roushan in TN Police FIR