Dr RV Asokan with Supreme Court  
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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी क्यों दी?

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले के संबंध में शीर्ष अदालत के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। [इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बाबा रामदेव के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में आईएमए अध्यक्ष की टिप्पणियों पर प्रकाश डालने के बाद अपनी आपत्ति व्यक्त की।

रोहतगी ने कहा "मैंने कल आईएमए अध्यक्ष का एक बहुत परेशान करने वाला साक्षात्कार देखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत हम पर उंगली क्यों उठा रही है। यह सीधे तौर पर कोर्ट में हस्तक्षेप है! उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की दुर्भाग्यपूर्ण, अस्पष्ट टिप्पणियाँ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को शोभा नहीं देता।"

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, "इसे रिकॉर्ड पर लाएं। यह अब तक जो हो रहा है उससे कहीं अधिक गंभीर होगा। अधिक गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहें।"

Justice hima kohli and Justice ahsanuddin amanullah

आईएमए, जो पतंजलि के खिलाफ मामले में याचिकाकर्ता है, को 23 अप्रैल को अदालत से कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था।

न्यायालय ने एसोसिएशन से कहा था कि वह अपना घर व्यवस्थित करे और आधुनिक चिकित्सा और अस्पतालों में महंगी दवाएं लिखने जैसी अनैतिक प्रथाओं पर ध्यान दे।

कोर्ट ने कहा था, "याचिकाकर्ता (आईएमए) को याचिकाकर्ता संगठन के कथित अनैतिक कृत्यों के संबंध में अपना घर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जहां ऐसी दवाएं लिखी जाती हैं जो महंगी और अनावश्यक हैं। जब भी याचिकाकर्ता एसोसिएशन द्वारा महंगी दवाएं लिखने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है और उपचार की पद्धति की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होती है।"

आईएमए अध्यक्ष ने कथित तौर पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को बताया कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए और निजी डॉक्टरों की प्रथाओं की आलोचना की।

अशोकन ने कहा, "अस्पष्ट और सामान्यीकृत बयानों ने निजी डॉक्टरों को हतोत्साहित कर दिया है।"

द इकोनॉमिक टाइम्स सहित विभिन्न मीडिया संगठनों द्वारा न्यूज वायर साक्षात्कार प्रकाशित किया गया था। रोहतगी ने आज अखबार में छपे इंटरव्यू का जिक्र किया.

रोहतगी ने कहा, "यह इकोनॉमिक्स टाइम्स का साक्षात्कार है, कोई छोटा अखबार नहीं। मिलॉर्ड, आईएमए के अध्यक्ष! कोई छोटा पदाधिकारी नहीं। मैं अवमानना आवेदन दायर कर रहा हूं।"

जब न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, "इसे दायर होने दीजिए", रोहतगी ने कहा: "मैं वही करूंगा जो करने की जरूरत है।"

इसके बाद कोर्ट ने रोहतगी को इंटरव्यू रिकॉर्ड में लाने की इजाजत दे दी।

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने स्पष्ट किया कि साक्षात्कार को रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है ताकि अदालत भविष्य की कार्रवाई पर फैसला ले सके।

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Why Supreme Court warned Indian Medical Association President of serious consequences in Patanjali case