सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद की विवादास्पद टिप्पणियों पर संज्ञान लिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है।
न्यायालय ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से भी सहायता मांगी है।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया, "न्यायिक कार्यवाही के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। हमने एजी और एसजी से हमारी सहायता करने को कहा है। हम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहते हैं। यह अभ्यास 2 सप्ताह में किया जा सकता है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि वह कुछ बुनियादी दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।
जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
एक वीडियो में, वे पश्चिम बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दूसरे वीडियो में, वे एक महिला वकील को विपक्षी पक्ष के वकील से पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जज महिला वकील से मजाक में कहते हैं कि वह विपक्षी पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती है और हो सकता है कि वह अगली बार उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी बता दे।
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Supreme Court initiates suo motu case after Justice V Srishananda's controversial comments