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SC ने जज शिव कीर्ति सिंह को TDSAT अध्यक्ष के रूप मे जारी रखने को कहा; CJI ने नियुक्ति प्रक्रिया मे तेजी लाने का किया अनुरोध

न्यायमूर्ति सिंह की निरंतरता नवीनतम ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश द्वारा निर्धारित 4 साल की सीमा से अधिक होगी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विचार व्यक्त किया कि न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह को पद पर नई नियुक्ति होने तक दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के अध्यक्ष के रूप में बने रहना चाहिए।

कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (तर्कसंगतीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 और 13 और वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 और 186 (2) को संशोधित के रूप में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उल्लेख किया कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति सिंह को नई नियुक्ति होने तक 3 महीने के लिए पद पर बने रहना था। हालाँकि, चूंकि अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को एक सर्च और चयन समिति गठित करने के लिए लिखा है।

इसके जवाब में जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा,

"जस्टिस शिव कीर्ति सिंह एकमात्र सदस्य और एकमात्र ट्रिब्यूनल हैं। हम सीजेआई एनवी रमना से जल्द से जल्द समिति का गठन करने का अनुरोध करेंगे। कृपया इसे जारी रखने दें।"

न्यायमूर्ति सिंह की निरंतरता नवीनतम ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश द्वारा निर्धारित 4 साल की सीमा से अधिक होगी।

जस्टिस सिंह का कार्यकाल पहले तीन बार इस साल जनवरी में, अप्रैल 2020 में और जुलाई 2020 में बढ़ाया गया था।

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[Breaking] Supreme Court calls for Justice Shiva Kirti Singh to continue as TDSAT chairman; CJI requested to expedite process of appointment