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सुप्रीम कोर्ट ने जादू-टोने के संदेह में महिला की हत्या करने के जुर्म में दो लोगों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने जादू-टोना करने के संदेह में एक महिला की हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मंगलवार को उनकी सजा बरकरार रखी। [भक्तु गोराईं और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने यह पाते हुए उनकी सजा की पुष्टि की कि आरोपियों के अपराध की ओर इशारा करने वाले पुख्ता सबूत थे।

न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गवाहों की गवाही में कोई कमी नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारी राय है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने और आजीवन कारावास की सजा सुनाने में कोई त्रुटि नहीं की है। दोषसिद्धि और सजा की उच्च न्यायालय ने सही पुष्टि की है।"

हालाँकि, दोनों दोषियों को माफी आवेदन दायर करने की छूट दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि उनके लंबे कारावास को देखते हुए इन आवेदनों पर तीन महीने में विचार किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि जहां एक दोषी 15 साल से अधिक समय से जेल में था, वहीं दूसरा 11 साल से अधिक समय से जेल में था।

यह घटना 1993 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों दोषी पांच व्यक्तियों के एक समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने मृत महिला को घेर लिया था और उसके सिर पर वार करके हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

गवाहों ने गवाही दी थी कि पांच लोगों ने उसे डायन (चुड़ैल) कहा था जो ग्रामीणों को परेशान कर रही थी।

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने आरोपी को महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

पांच में से तीन दोषियों द्वारा दायर अपील को पहले 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

शेष दो दोषियों द्वारा दायर अपील को अब शीर्ष अदालत ने भी खारिज कर दिया है।

वकील रंजन मुखर्जी आरोपी व्यक्तियों/दोषियों, भक्तु गोराईं और बंधु गोराईं की ओर से पेश हुए।

वकील आस्था शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

Bhaktu_Gorain_and_anr_vs_State_of_West_Bengal.pdf
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Supreme Court upholds life imprisonment of two men for murdering woman on suspicions of witchcraft