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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सिंह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की संक्षिप्त सुनवाई के बाद आज नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट के साथ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता

संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में उनकी कथित भूमिका का हवाला दिया गया था, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नौ फरवरी को जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आप नेता और राज्यसभा सांसद ने शीर्ष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने 22 दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी ।

जमानत याचिका पर अब 5 मार्च को सिंह द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका के साथ ही सिंह द्वारा उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा।

सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि ईडी के राजनीतिक उद्देश्यों को लागू करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है।

सिंह की गिरफ्तारी आबकारी नीति मामले में आप के किसी नेता की तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है।

AAP के संचार प्रभारी विजय नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था।

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Supreme Court seeks ED's response to bail plea by AAP MP Sanjay Singh in Delhi excise policy scam case