Supreme Court and Senior Designation Guidelines, 2026  
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सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेज़िग्नेशन के लिए नई गाइडलाइंस नोटिफाई कीं; पॉइंट्स सिस्टम, इंटरव्यू खत्म किए

नई गाइडलाइंस के तहत, सीनियर डेज़िग्नेशन कमेटी की बनावट बदलकर इसे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर जजों तक सीमित कर दिया गया है।

Bar & Bench

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट्स के डेज़िग्नेशन के लिए नई गाइडलाइंस नोटिफ़ाई की हैं।

'सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा सीनियर एडवोकेट्स के डेज़िग्नेशन के लिए गाइडलाइंस, 2026' टाइटल वाली ये नई गाइडलाइंस, जितेंद्र @ कल्ला बनाम स्टेट ऑफ़ NCT ऑफ़ दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 2023 वाले वर्जन की जगह लेंगी।

इसे 10 फरवरी को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने मंज़ूरी दी थी।

इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले का प्रोसेस लागू किया था, उसमें ये पॉइंट्स सिस्टम शामिल थे:

  • प्रैक्टिस के साल (10 से 20 साल की प्रैक्टिस के लिए 10 पॉइंट और 20 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए 20 पॉइंट)

  • रिपोर्ट किए गए और बिना रिपोर्ट किए गए फैसले (40 पॉइंट)

  • पब्लिकेशन (15 पॉइंट)

  • इंटरेक्शन/इंटरव्यू के आधार पर पर्सनैलिटी/सूटेबिलिटी (25 पॉइंट)

इसमें एक परमानेंट कमेटी का इंटरव्यू भी शामिल था, जिसमें चीफ जस्टिस, दो सबसे सीनियर जज (सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, जैसा भी मामला हो), अटॉर्नी जनरल/एडवोकेट जनरल (जैसा भी मामला हो) और ऊपर बताए गए चार सदस्यों द्वारा नॉमिनेटेड बार का एक जाना-माना सदस्य शामिल था।

नई गाइडलाइंस के तहत, कमेटी की बनावट बदलकर इसे चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जजों तक सीमित कर दिया गया है।

खास बात यह है कि पॉइंट्स सिस्टम और इंटरव्यू राउंड को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

नई गाइडलाइंस की खास बातें

परमानेंट कमेटी: सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया में सीनियर एडवोकेट्स के डेज़िग्नेशन से जुड़े सभी मामलों को एक परमानेंट कमेटी देखेगी, जिसे “सीनियर एडवोकेट्स के डेज़िग्नेशन के लिए कमेटी” कहा जाएगा। इसमें चेयरपर्सन के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर जज होंगे।

सालाना प्रोसेस: सीनियर एडवोकेट्स के डेज़िग्नेशन का प्रोसेस हर साल कम से कम एक बार एप्लीकेशन मंगाकर शुरू किया जाएगा।

अप्लाई करने के लिए कम से कम 21 दिन: एप्लिकेंट्स को अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन या किसी और तरीके से जमा करने के लिए कम से कम इक्कीस दिन का समय दिया जाएगा, जिसे सही अथॉरिटी समझेगी।

योग्यता:

  • वकीलों को वकील के तौर पर कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए या वकील और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या भारत में किसी ट्रिब्यूनल के ज्यूडिशियल मेंबर के तौर पर कुल मिलाकर दस साल का अनुभव होना चाहिए, जिसकी ऐसी नियुक्ति के लिए योग्यता डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर नियुक्ति के लिए तय योग्यता से कम न हो;

  • उन्हें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए (खास ट्रिब्यूनल के सामने प्रैक्टिस करने वाले डोमेन एक्सपर्टीज़ वाले वकीलों को छूट दी जा सकती है);

  • एप्लिकेंट की उम्र कम से कम 45 साल होनी चाहिए, जब तक कि फुल कोर्ट उम्र सीमा में छूट न दे;

  • एप्लीकेशन को पिछले 2 सालों में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया हो या पिछले 1 साल में टाला न गया हो।

स्टेकहोल्डर के सुझाव: डेज़िग्नेशन के लिए मिले प्रपोज़ल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएंगे, और दूसरे स्टेकहोल्डर के सुझाव/विचार भी मंगाए जाएंगे।

बिना एप्लीकेशन के डेज़िग्नेशन: फुल कोर्ट किसी वकील को तब भी डेज़िग्नेट कर सकता है, भले ही उन्होंने अप्लाई न किया हो, बशर्ते उनकी सहमति हो।

डेज़िग्नेशन के लिए क्राइटेरिया:

फुल कोर्ट हर एप्लीकेशन को इन बातों पर ध्यान में रखकर देखेगी:

  • काबिलियत: कानून की अच्छी जानकारी, वकालत का हुनर, कानून पर आर्टिकल लिखना, अदालती फैसलों की आलोचना करने की काबिलियत

  • बार में खड़े होना: केस करते समय निष्पक्षता, जजों और दूसरे वकीलों के साथ व्यवहार, प्रोफेशनल नैतिकता, जूनियर वकीलों की मेंटरशिप, प्रो बोनो काम, वगैरह।

  • कानून की खास जानकारी: कानून की खास ब्रांच जैसे आर्बिट्रेशन, इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, वगैरह में एक्सपर्टीज़।

  • कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं: नैतिक पतन या कोर्ट की अवमानना ​​से जुड़े अपराध के लिए किसी भी कोर्ट से कोई सज़ा नहीं और किसी भी गलत काम के लिए स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया से कोई सज़ा नहीं।

आम सहमति/बहुमत से फ़ैसला: फ़ैसला पूरी कोर्ट की आम सहमति से होगा। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों की राय के आधार पर फ़ैसला लिया जाएगा। खास हालात में, वजहें दर्ज करके सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की जाएगी।

पहले के जजों का डेज़िग्नेशन: हाईकोर्ट के पहले के चीफ़ जस्टिस और पहले के जज किसी भी समय सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेज़िग्नेशन के लिए कमिटी को रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं।

रद्द किए गए केस का रिव्यू: जिन सभी केस पर पूरी कोर्ट ने अच्छा विचार नहीं किया है, उन पर पूरी कोर्ट के फ़ैसले की तारीख से दो साल बाद रिव्यू/फिर से विचार किया जाएगा।

सीनियर डेज़िग्नेशन हटाना: अगर कोई वकील ऐसे काम का दोषी पाया जाता है जिससे पूरी कोर्ट के हिसाब से उसे डेज़िग्नेशन का हक़ नहीं है, तो डेज़िग्नेशन वापस लिया जा सकता है।

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