School children  
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को EWS कोटे के तहत अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने का आदेश दिया

न्यायालय ने राज्यों को एक सर्वेक्षण करने और यह रिकार्ड करने का भी आदेश दिया कि कितने अनाथ बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने से मना किया गया और क्यों।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे अनाथ बच्चों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत कोटा के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी करें [पौलोमी पाविनी शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य]।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्य इस संबंध में पहले ही अधिसूचनाएँ जारी कर चुके हैं।

अदालत ने अन्य राज्यों को भी चार सप्ताह के भीतर ऐसा करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने आदेश दिया, "दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात... ने अनाथों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा में शामिल करने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है, अन्य राज्य भी यही अधिसूचना जारी करें। यह प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए।"

Justice BV Nagarathna and Justice KV Viswanathan

इसके अलावा, पीठ ने राज्यों को उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जिन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया गया है और जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है।

न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि सर्वेक्षण में प्रवेश से इनकार करने का कारण दर्ज किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा, "जबकि यह सर्वेक्षण किया जा रहा है, साथ ही ऐसे (अनाथ) बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।"

पीठ ने ये निर्देश अधिवक्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसमें भारत में अनाथ बच्चों की संख्या की गणना के लिए मानकीकृत शिक्षा, आरक्षण और एक सर्वेक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

उन्होंने अनाथ बच्चों के संबंध में आधिकारिक आंकड़ों की कमी पर प्रकाश डाला और कहा कि यह समाज के एक कमजोर वर्ग के प्रति देश की उदासीनता को दर्शाता है।

शुक्ला आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं और उन्होंने तर्क दिया कि भारत सरकार देश में अनाथ बच्चों की गणना नहीं करती है और एकमात्र विश्वसनीय आंकड़े गैर सरकारी संगठनों और यूनिसेफ जैसे स्वतंत्र संगठनों से आते हैं, जिनका अनुमान है कि भारत में 29.6 मिलियन (2.96 करोड़) अनाथ बच्चे हैं।

मामले पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि याचिका पर विचार करने की आवश्यकता है और राज्यों को निर्देश दिए।

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Supreme Court orders States to admit orphaned children to private schools under EWS quota