Supreme Court of India  
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट जज के सुनवाई से अलग होने की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की;याचिका वापस लेने की अनुमति दी

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह याचिका न केवल अनुचित है, बल्कि गलत संकेत भी दे सकती है।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई, जिसने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना के तीन मामलों से खुद को अलग करने के फैसले की जांच की मांग की थी। [चंद्रप्रभा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य]

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिका पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह न केवल अनुचित है, बल्कि इससे ‘गलत संकेत’ भी जा सकते हैं।

कोर्ट ने कहा, "अपनी प्रार्थनाओं को देखें। प्रार्थना बी को कैसे दबाया जा सकता है? यह क्या है? इससे गलत संकेत जाएंगे। दिशा-निर्देश ठीक हैं, लेकिन आप यह जांच करने का निर्देश देकर राहत नहीं मांग सकते कि किन परिस्थितियों में जज ने खुद को अलग किया, इससे पता चलेगा कि इसके पीछे कोई और मकसद था। आप दबाव डालना चाहते हैं?...यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। आपको केवल सिद्धांतों के आधार पर राहत मांगनी चाहिए। सभी निजी पक्षों पर आरोप लगाने और जजों पर आक्षेप लगाने की क्या जरूरत थी? इस याचिका को दायर करने का तरीका बेहद आपत्तिजनक है।"

Justice Abhay S Oka, Justice Ahsanuddin Amanullah, Justice Augustine George Masih
इससे गलत संदेश जाएगा। हम जज के विवेक की जांच नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट

अधिवक्ता विशाल अरुण मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में न्यायाधीशों के सुनवाई से अलग होने के संबंध में दिशा-निर्देश तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना के तीन याचिकाओं के समूह में सुनवाई से अलग होने की जांच की मांग की गई है।

इनमें से एक याचिका में न्यायाधीश ने मामले में आदेश सुरक्षित रखने के बाद खुद को अलग कर लिया था, जिसमें वर्तमान कर्नाटक राज्य लोकायुक्त की पत्नी और बेटे के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की मांग की गई थी। इस याचिका में भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायालय की निगरानी में जांच की भी मांग की गई थी।

Justice M Nagaprasanna, Karnataka High Court

आज की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जस्टिस नागप्रसन्ना के खिलाफ याचिका "अप्रत्यक्ष तरीके से" दायर की गई थी और इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "क्या आपके अनुसार न्यायाधीश भी इतने कमजोर हैं? लोकायुक्त न्यायिक नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं? रिट अप्रत्यक्ष तरीके से दायर की गई है, हमें इसके पीछे की मंशा के बारे में पता नहीं है। यदि न्यायाधीश शाम 7 बजे तक जागते हैं, तो आपको इसकी कोई चिंता नहीं है।"

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि न्यायालय प्रथम दृष्टया याचिका में दिए गए आधारों से संतुष्ट नहीं है और कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विवेक की जांच नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा "पूरी कर्नाटक न्यायपालिका ... क्या यह संभव है? हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हैं। आपके पास कुछ उच्च आधार हो सकते हैं। हम न्यायाधीश के विवेक की जांच नहीं कर सकते।"

अंततः न्यायालय ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि याचिका में कई आपत्तिजनक बिंदु हैं। इसने आगे स्पष्ट किया कि इसने इस बात पर निर्णय नहीं लिया है कि क्या अलग होने के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित करना उचित होगा।

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Supreme Court slams plea for probe into Karnataka High Court judge's recusal; allows withdrawal