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सुप्रीम कोर्ट ने सरल आदेशों को समझने में विफल रहने और कोर्ट मास्टर्स को दोषी ठहराने के लिए अपनी रजिस्ट्री की खिंचाई की

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में गवाहों के बयान की दो प्रतियां रिकॉर्ड में पेश करने में बार-बार विफल रहने पर सोमवार को अपनी रजिस्ट्री की खिंचाई की। [हरफूल@काला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संबंधित रजिस्ट्री अधिकारी गलती का दोष कोर्ट मास्टरों पर डाल रहे हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वरिष्ठ न्यायालय सहायक और अन्य अधिकारियों ने सारा दोष कोर्ट मास्टरों पर मढ़ने का प्रयास किया है। हमारे अनुसार, इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कोर्ट मास्टर्स की कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें चूक के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता... यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है. रजिस्ट्री के कर्मचारी इस न्यायालय द्वारा पारित सरल आदेशों को समझने में सक्षम नहीं हैं और वे पूरा बोझ अदालत के मास्टरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो अनावश्यक था।"

न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक खंडपीठ को दस्तावेजों की दो प्रतियों की आवश्यकता होगी।

"यह स्पष्ट है कि केवल एक प्रति की आपूर्ति नहीं की जा सकती और दो प्रतियों की आवश्यकता होती है। कुछ स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से पता चलता है कि इस प्रारंभिक ज्ञान में भी कमी थी।"

ये टिप्पणियाँ एक हत्या की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते समय आईं, जहां आरोपी को 2008 में सात साल के कठोर कारावास की सजा दी गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2017 में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद दोषी ने शीर्ष अदालत में अपील की थी।

इसके बाद, रजिस्ट्री की ओर से आवश्यक सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड में रखने में विफलता के कारण शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही में देरी हुई।

12 मई को, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 21 जुलाई तक आवश्यक कार्रवाई की जाए। रजिस्ट्री द्वारा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं रखने के बाद 21 जुलाई को भी यही आदेश दोहराया गया था।

25 अगस्त तक भी ऐसा नहीं करने पर पीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक सूचीकरण) से स्पष्टीकरण मांगा.

जब मामला 11 सितंबर को सामने आया, तो अदालत ने रजिस्ट्रार और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखा और उस पर निराशा व्यक्त की।

हालाँकि, संबंधित रजिस्ट्री अधिकारियों द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद मामले को बंद कर दिया गया।

[आदेश पढ़ें]

Harphool___Kala_vs_State_of_Uttar_Pradesh.pdf
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