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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा

मामले को कम से कम पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को सौंपने के फैसले की घोषणा आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद चुनावी बांड योजना को चुनौती को अदालत की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया।

मामले को कम से कम पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को सौंपने के फैसले की घोषणा आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की।

उन्होंने कहा, "उठाए गए मुद्दे के महत्व को देखते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(4) के संबंध में, मामले को कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर 2023 को होगी। "

पिछली बार 10 अक्टूबर को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को इस साल 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उस सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने इस बात पर बहस की थी कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए उसने इसके खिलाफ फैसला किया है।

लेकिन अंततः यह देखते हुए कि धन विधेयक के रूप में कानूनों को पारित करने से संबंधित कानूनी मुद्दा शामिल है, इसे संविधान पीठ को सौंपने का निर्णय लिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील शादान फरासत पेश हुए और प्रार्थना की कि अंतिम सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर को बरकरार रखा जाए, जिस पर कोर्ट सहमत हो गया।

चुनावी बांड एक वचन पत्र या वाहक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो।

बांड, जो कई मूल्यवर्ग में हैं, विशेष रूप से मौजूदा योजना में राजनीतिक दलों को धन योगदान देने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं।

चुनावी बांड वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से पेश किए गए थे, जिसने बदले में ऐसे बांड की शुरूआत को सक्षम करने के लिए तीन अन्य कानूनों - आरबीआई अधिनियम, आयकर अधिनियम और लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम - में संशोधन किया।

2017 के वित्त अधिनियम ने एक प्रणाली शुरू की जिसके द्वारा चुनावी फंडिंग के उद्देश्य से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा चुनावी बांड जारी किए जा सकते हैं।

वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया, जिसका अर्थ था कि इसे राज्य सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं थी।

वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए कम से कम पांच संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।

याचिकाओं में यह आधार भी उठाया गया है कि वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था।

केंद्र सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि चुनावी बांड योजना पारदर्शी है।

शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में योजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी।

इस महीने की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि चुनावी बांड योजना को चुनौती 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

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