Supreme Court, Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019  
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा मे 5 विधायको को नामित करने के LG के अधिकार के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार किया

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में जाएं।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधायकों को नामित करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का रुख करें।

न्यायालय ने टिप्पणी की, "कई मामलों में जहां हमने पहली बार (उच्च न्यायालय को दरकिनार करते हुए) विचार किया है, हम देखते हैं कि कई चीजें छूट जाती हैं।"

यह तब हुआ जब याचिकाकर्ता रविंदर कुमार शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गैर-निर्वाचित उपराज्यपाल द्वारा इस तरह के नामांकन से चुनावी फैसले पर असर पड़ सकता है।

Justice Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सदस्य हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में विस्थापित कश्मीरी लोगों और पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपराज्यपाल द्वारा 5 और विधायकों को मनोनीत करने की परिकल्पना की गई है।

इससे विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 45 से बढ़कर 48 हो गया है।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के गठबंधन ने विधानसभा में 49 सीटें हासिल कीं, जो 5 सदस्यों के नामांकन के मामले में भी 48 के बहुमत के आंकड़े से ऊपर है।

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Supreme Court refuses to entertain plea against LG's power to nominate 5 MLAs to J&K Assembly