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सुप्रीम कोर्ट ने नए पोस्टल बैलेट नियमों के खिलाफ याचिका में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को राहत देने से इनकार कर दिया

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के नए नियमों को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर उसे कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दल को राहत देने से इनकार करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं।"

Justice Aravind Kumar and Justice Sandeep Mehta

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती को मान्यता देने के लिए शिथिल किए गए मानदंडों की वैधता को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

पार्टी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य में मानदंडों में ढील दी है।

विशेष रूप से, नियमों के अनुसार फॉर्म 13ए में सत्यापन अधिकारी के नाम और पदनाम का उल्लेख करने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। छूट के बाद, ऐसे सभी अधिकारियों के केवल नमूना हस्ताक्षर की आवश्यकता है।

राजनीतिक दल ने दावा किया कि ऐसा केवल डाक मतपत्रों को मान्य करने के उद्देश्य से किया गया था जो कानून की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं करते हैं।

पार्टी ने अपनी शिकायत के साथ पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने 1 जून को पार्टी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उसे रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उपाय करने के बजाय चुनाव याचिका दायर करने के लिए कहा।

उच्च न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता को उचित रूप से तैयार चुनाव याचिका में उपाय करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

इसके बाद पार्टी ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

हालांकि, आज मामले का उल्लेख किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। वाईएसआर कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

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Supreme Court refuses relief to YSR Congress party in plea against new postal ballot norms