सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर और राजस्व संभागों का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव रखने के महाराष्ट्र राज्य प्राधिकारियों के निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया [शेख मसूद इस्माइल शेख एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय तर्कसंगत था।
पीठ ने आगे कहा कि ऐसे मामलों पर अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग दृष्टिकोण होंगे और न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी जांच नहीं कर सकता।
अदालत ने पूछा, "देखिए, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, स्थान के नाम को लेकर हमेशा सहमति और असहमति होती है। क्या अदालतों को इसे न्यायिक समीक्षा के जरिए सुलझाना चाहिए? अगर उनके पास नाम रखने का अधिकार है, तो वे नाम बदल भी सकते हैं। यह (बॉम्बे उच्च न्यायालय का) एक तर्कसंगत आदेश है। इसमें गलती क्यों होनी चाहिए।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य ने दोनों शहरों के नाम बदलने से पहले कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का मोटे तौर पर पालन किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई में शहरों के नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने 29 जून, 2021 की अपनी कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों का नाम बदलने का फैसला किया था।
औरंगाबाद शहर और राजस्व प्रभाग का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' कर दिया गया, जबकि उस्मानाबाद का नाम बदलकर 'धाराशिव' कर दिया गया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 16 जुलाई, 2022 को एमवीए सरकार के फैसले की फिर से पुष्टि की।
इसके बाद, संबंधित जिलों के निवासियों सहित व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएँ दायर की गईं।
महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया कि 'उस्मानाबाद' का नाम बदलकर 'धाराशिव' करने से न तो कोई धार्मिक या सांप्रदायिक द्वेष पैदा हुआ और न ही इससे धार्मिक समूहों के बीच कोई दरार पैदा हुई।
उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एसबी तालेकर ने कहा कि संबंधित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने कहा, "आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए यहां कोई मसौदा अधिसूचना नहीं थी। इसलिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्षेत्रीय सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।"
हालांकि, न्यायालय ने इसकी जांच की और कहा कि प्रक्रिया का व्यापक रूप से पालन किया गया।
पीठ ने टिप्पणी की, "हमें लगता है कि उन्होंने व्यापक रूप से प्रक्रिया का पालन किया है जो अनुचित नहीं है।"
तालेकर ने कहा, "ऐसा नहीं हुआ है।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि यह मामला इलाहाबाद के नाम परिवर्तन के मामले से तुलनीय नहीं है जो न्यायालय के समक्ष लंबित है और तालेकर ने अपनी दलीलों में इस पर प्रकाश डाला है।
न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "यह इलाहाबाद से तुलनीय नहीं है।"
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह अपील अधिवक्ता पुलकित अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई थी।
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Supreme Court rejects plea against renaming of Aurangabad, Osmanabad