N Chandrababu Naidu, Supreme Court
N Chandrababu Naidu, Supreme Court 
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सुप्रीम कोर्ट ने एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत शर्तों में ढील दी; उन्हें रैलियों, बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में जमानत पर रिहाई की शर्त के रूप में सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग नहीं लेने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देश को हटा दिया। [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्र बाबू नायडू]।

शीर्ष अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई एक अन्य शर्त बनी रहेगी जिसमें तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता को मामले के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने या मीडिया से बात नहीं करने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नायडू को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर भी नायडू से जवाब मांगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन नवंबर को कौशल विकास मामले में नायडू को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी जिसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

राज्य सरकार ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों की गहराई से जांच की और निष्कर्ष दिए जो न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत थे, बल्कि नायडू के खिलाफ मुकदमे को प्रभावित करने की भी संभावना है।

नायडू के खिलाफ मामले में आरोप है कि कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी बिलों के माध्यम से विभिन्न मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया था, जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं था।

नायडू को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले के खिलाफ नायडू की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार और मुकुल रोहतगी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

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Supreme Court relaxes N Chandrababu Naidu's bail condition; permits him to take part in rallies, meetings